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इन तरीकों से बचाएं अपना टैक्स

नई दिल्ली: आप साल भर कमाई करने के बाद आखिरी महीनों में इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि आपको टैक्स भरना है। टैक्स भरने के दौरान ही हममे से काफी सारे लोग बड़ी गलती

India TV Business Desk
Updated on: August 03, 2015 13:40 IST
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#FactsOfTax: इन तरीकों से बचाएं अपना टैक्स

नई दिल्ली: आप साल भर कमाई करने के बाद आखिरी महीनों में इसी उधेड़बुन में लगे रहते हैं कि आपको टैक्स भरना है। टैक्स भरने के दौरान ही हममे से काफी सारे लोग बड़ी गलती करते हैं। अधिकांश लोग सिर्फ सामान्य सा गणित लगाकर अपना टैक्स भरकर पिंड छुड़ा लेते हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि वो कई तरीकों से कर छूट प्राप्त कर सकते हैं। आज हम अपनी खबर में आपको टैक्स से जुड़े वो चुनिंदा तरीके बताएंगे जो आपके काम के हैं। अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना काफी सारा पैसा बचा सकते हैं, जानिए क्या हैं वो तरीके।

टैक्स बचाने के ये हैं तरीके

  1. वित्त वर्ष के भीतर धारा 80C के अंतर्गत करदाता को 1.50 लाख रुपए के निवेश पर कर छूट मिलती है।
  2. यह निवेश प्रॉविडंट फंड, पब्लिक प्रॉविडंट फंड, खुद के लिए, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अलावा दो बच्चों की स्कूल की फीस के जरिए आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं।
  3. आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसी बैंक में पांच साल के लिए फिक्स्ड डिपाजिट, म्युच्युअल फंड की खरीदकर भी इंकम टैक्स बचा सकते हैं।
  4. धारा 80CCC के तहत आप सालाना फंड में 1.5 लाख तक का निवेश कर सकते हैं।
  5. धारा 80CCD के तहत आप अपने एनपीएस अकाउंट में 1.5 लाक तक का योगदान दे सकते हैं।
  6. ध्यान रहे धारा 80C, 80CCC और 80 CCD के तहत होने वाली कुल कटौती की सीमा को 1.50 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है।
  7. अगर आप खुद के या अपनी पत्नी और बच्चों के लिए सालाना 25,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो धारा 80D के तहत आप इसके जरिए कर में छूट पा कर सकते हैं।
  8. आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेकर 25,000 रुपए के प्रीमियम भुगतान पर कर छूट पा सकते हैं। इसके लिए आपको माता और पिता दोनो के लिए 21000 रुपए की राशि निवेश करनी होगी।  (In case of your parents you can save tax for payment of premium upto Rs. 25,000/- for health insurance policy for your parents on payment upto Rs.21,000/- separately.)
  9. अगर आप सीनियर सिटिजन है या आपके माता-पिता सीनियर सिटिजन हैं तो आप 20,000 के बजाए 25,000 की छूट का दावा कर सकते हैं। (In case you are senior citizen or your parents are senior citizen, you can claim for Rs. 25,000/- instead of Rs. 20,000/- for yourself as well as for your parents.)
  10. मेडिक्लेम की समग्र सीमा के भीतर आप स्वास्थ्य जांच के लिए 5000 रुपए तक की राशि के लिए दावा कर सकते हैं, लेकिन यह भुगतान नकद होना चाहिए।
  11. अगर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भुगतान नकदी की तुलना में अन्य माध्यमों के जरिए हुआ हो तो भी यह कर कटौती के योग्य होता है।

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