Monday, November 25, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. बिज़नेस
  3. GST के तहत 5, 12, 18 और 28 फीसदी होगी दरें, काउंसिल ने तय किए रेट

GST के तहत 5, 12, 18 और 28 फीसदी होगी दरें, काउंसिल ने तय किए रेट

GST काउंसिल ने 3 नवंबर को हुई बैठक में 4 तरह के GST रेट को मंजूरी दे दी है। काउंसिल ने GST के रेट 5, 12, 18 और 28 फीसदी तय किए हैं।

Agencies
Published on: November 03, 2016 18:31 IST
Arun Jaitly- India TV Hindi
Image Source : PTI Arun Jaitly

नई दिल्ली। GST काउंसिल ने 3 नवंबर को हुई बैठक में 4 तरह के GST रेट को मंजूरी दे दी है। काउंसिल ने GST के रेट 5, 12, 18 और 28 फीसदी तय किए हैं। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि GST में 12 फीसदी और 18 फीसदी स्‍टैंडर्ड रेट होंगे। सभी फैसले सर्वसम्‍मति से लिए गए हैं। उन्‍होंने भरोसा जताया कि GST कानून को तय समय से लागू करेंगे।

(देश-दुनिया की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)

अरुण जेटली ने कहा कि तंबाकू पर सेस के अलावा 28 फीसदी सिन टैक्‍स लगेगा। एयरेटेड ड्रिंक्‍स पर भी इसी हिसाब से टैक्‍स लगाया जाएगा। ज्‍यादातर व्‍हाइट गुड्स पर राइडर के साथ 28 फीसदी टैक्‍स लगाया जाएगा।

GST की दरें तय होने के बाद कुछ उपभोक्‍ता वस्‍तुएं सस्‍ती होंगी। इनमें TV, एयर कंडीशनर, फ्रिज और वाशिंग मशीन आदि शामिल है।टैक्‍स घटने के कारण इन उपभोक्‍ता वस्‍तुओं की कीमतों में आएगी कमी।

केंद्र सरकार ने राज्यों को होने वाले राजस्‍व घाटे की क्षतिपूर्ति के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का फंड तैयार करने के लिए तंबाकू, एयरेटेड ड्रिंक्स और प्रदूषण फैलाने वाले प्रोडक्ट्स जैसे चीजों पर अतिरिक्त सेस लगाने का प्रस्ताव भी किया है। पिछली मीटिंग में भी इस प्रस्ताव पर विचार हुआ था, लेकिन कुछ राज्यों के विरोध के कारण इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

वित्‍त मंत्री ने स्‍पष्‍ट किया कि सेस और ग्रीन टैक्‍स राज्‍य सरकार की क्षतिपूर्ति खाते में जाते रहेंगे।सरकार की योजना है कि GST को पहली अप्रैल 2017 से लागू कर दिया जाए।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें बिज़नेस सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement