नई दिल्ली। मैगी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने देश में मैगी नूडल्स से प्रतिबंध हटाने संबंधी बंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। FSSAI ने हाई कोर्ट के 13 अगस्त के आदेश को गलत करार देते हुए सरकार से मान्यता प्राप्त लैबोरेट्रीज को दोबारा से टेस्ट के लिए दिए गए नमूनों की स्पष्टता पर सवाल उठाया है। गौरतलब है कि बंबई हाई कोर्ट के आदेशानुसार नेस्ले ने सभी सैंपल टेस्ट में पास होने के बाद 9 नवंबर को मैगी को दोबारा बाजार में लॉन्च किया है। रामदेव ने लॉन्च किया पतंजलि नूडल्स, 1 पैकेट की कीमत 15 रुपए
FSSAI ने हाई कोर्ट के फैसले पर उठाया सवाल
FSSAI ने दलील दी है कि हाई कोर्ट किसी न्यूट्रल अथॉरिटी की बजाय स्विस कंपनी की भारतीय इकाई नेस्ले को ही नए नमूने उपलब्ध कराने के लिए कह कर भूल की है। इससे पहले, हाई कोर्ट ने देश में मैगी नूडल्स की नौ किस्मों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के फूड कंट्रोलर के आदेशों को रद्द कर दिया था। बंबई हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रतिबंध लगाते समय मैगी का उत्पादन करने वाली कंपनी के पक्ष को नहीं सुना गया था।
FSSAI की मांग दोबारा की जाए सैंपलों की जांच
FSSAI सूत्रों के मुताबिक याचिका में फूड रेगुलेटर के अधिकारियों के खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों को भी हटाने की मांग की गई है। इसमें कहा गया है कि ऑथोरिटी को संबद्ध कानून के तहत लैब में सैंपल की जांच की अनुमति दी जाए। साथ ही केवल सरकारी मान्यता प्राप्त लैबोरेट्रीज में जांच पर जोर नहीं दिया जो कि संख्या में बहुत कम हैं। Maggi wali Diwali: मैगी ने बाजार में की फिर वापसी, अब खरीद सकेंगे ऑनलाइन भी
नेस्ले इंडिया को नहीं मिला कोई नोटिस
नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को अभी तक हाई कोर्ट से नोटिस नहीं मिला है। प्रवक्ता ने कहा, इसकी जानकारी हमें सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से मिली है। वेबसाइट पर मिली जानकारी के मुताबिक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेस्ले इंडिया और अन्य के खिलाफ मामला दायर किया है। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है और हमें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इसमें क्या है।