नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय द्वारा बैंको के निदेशक मंडल में नामित निदेशकों के बैंक वाहनों का इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश है। मंत्रालय ने कहा है कि नामित निदेशक बोर्ड बैठक में शामिल होने या बैंक संबंधी कार्य के अलावा बैंकों के वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
वित्त मंत्रालय के कार्यकाल ज्ञापन में कहा है, "कई बार यह देखने में आया है कि सरकार द्वारा नामित निदेशक ऐसी आधिकारिक यात्राओं का खर्च भी बैंक से वसूलते हैं, जिनका संबंध बैंक के बोर्ड से नहीं होता।" इसमें कहा गया है कि ऐसे में तय प्रतिक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने को सरकार द्वारा नामित निदेशक सिर्फ संबांधित बैंक की बोर्ड की बैठक में शामिल होने के लिए ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि इस मामले में किसी तरह के अपवाद के लिए वित्तीय सेवा विभाग के सचिव की मंज़ूरी ज़रूरी होगी। बैंको के निदेशक मंडल को अधिक पेशेवराना बनाने के लिए सरकार ने हाल में गैर अधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया का पुनर्गठन किया है। अब वह उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन मंगाएगी। संशोधित नियमों के अनुसार एक उच्चस्तरीय खोज समिति आवेदन की जाँच करेगी और सरकार को नामों की सिफारिश करेगी। गैर आधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति अधिकतम छह साल या दो कार्यकाल के लिए हो सकता है।