आईटीआर-2ए फॉर्म के बारे में जानिए
अभी तक उन इंडीविजुअल या अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली के सदस्य के तौर पर आईटीआर-2 फॉर्म भरना जरूरी होता था, जिन्हें वकई मकानों से कैपिटल गेन हो रहा है। लेकिन अब फॉर्म आईटीआर-2ए ऐसे लोगों के लिए लाया गया है, जिन्हें एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से कमाई तो हो रही है, लेकिन उन्हें कैपिटल गेन, व्यवसाय, विदेश में संपत्ति आदि से कोई कमाई हासिल नहीं हुई है।