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#FactsofTax: आपके सवाल, हमारे जवाब

नई दिल्ली: करदाता अक्सर तमाम तरह की मुश्किलों से घिरे रहते हैं, उनकी परेशानियों की वजहें काफी छोटी-छोटी होती हैं। ऐसे में हम अपनी खबर के जरिए आपको सवाल-जवाब के माध्यम से उन तमाम उलझनों

India TV Business Desk
Updated on: August 03, 2015 13:33 IST
सवाल-जवाब से समझिए कर...- India TV Hindi
सवाल-जवाब से समझिए कर संबंधी परेशानियों का हल

नई दिल्ली: करदाता अक्सर तमाम तरह की मुश्किलों से घिरे रहते हैं, उनकी परेशानियों की वजहें काफी छोटी-छोटी होती हैं। ऐसे में हम अपनी खबर के जरिए आपको सवाल-जवाब के माध्यम से उन तमाम उलझनों का हल देने की कोशिश करेंगे, जिनसे हर तरह का करदाता परेशान रहता है, तो जरूर पढ़िए यह खबर, क्योंकि यह बेहद काम की है।

सभी सवालों के जवाब हमारे टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन की ओर से दिए गए है

रोहित, दिल्ली

प्रश्न1- कृपया मुझे तीन साल के अंदर प्रोपर्टी की बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन के बारे में जानकारी दें। क्या होम लोन की ब्याज को स्टैंम ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क के साथ लागत में शामिल किया जाता है?

जवाब- अगर किसी ऐसी संपत्ति की बिक्री की जाती है जो कि 36 महीनों से कम अवधि तक होल्ड की गई हो तो यह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आएगा। ऐसी संपत्ति की बिक्री से हुए फायदे को आपकी आय में जोड़ दिया जाएगा और इस पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कर छूट का कोई फायदा नहीं मिलता है। कैपिटल गेन की गणना करते वक्त स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क को भी शामिल किया जाता है। अगर आप होम लोन के ब्याज का भुगतान कर रहे हैं तो धारा 55 के तहत इसे धर खरीदने का लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। कैपिटल गेन की गणना में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि धारा 24 के तहत इसपर आपको कर छूट का फायदा मिलेगा।

रवि, भोपाल
प्रश्न2 - 6 महीने पहले मिझे कंपनी ने भारत के ऑफिस से अमेरिका ट्रांस्फर कर दिया। अमेरिका में मेरा एंप्लाइ आईडी और अकाउंट नंबर अलग है। मेरे फॉर्म 16 में केवल भारत में दिया गया वेतन दर्शाया गया है। तो क्या जो राशि मैंने  अमेरिका में कमाई है उस पर भारत में टैक्स चुकाना होगा?

जवाब- ऐसा लग रहा है कि आयकर के उद्देश्य से आप पिछले साल भारत के नागरिक रहे हैं क्योंकि पिछले साल के पहले चार साल तक 365 दिनों तक भारत के नागरिक रहे है तो उसे होने वाली हर आय पर भारत में टैक्स लगेगा। आपके मामले में भले ही अमेरिका में हुई आय फॉर्म 16 में न हुई हो पर इस पर फिर भी टैक्स चुकाना होगा। हालांकि आपने इस पर अमेरिका में जिस टैक्स का भुगतान किया है उस पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा।

विजय, रायपुर
प्रश्न3- मैं नियमित रूप से अपने होम लोन की मासिक किस्त दे रहा हूं। मैने अपने बचे हुए होम लोन के लिए 50,000 रुपए का प्री-पेमेंट की है। क्या मुझे इस पर धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलेगा?

जवाब- धारा 80सी के तहत अगर आप होम लोन की किस्त या फिर एकमुक्त राशि का भुगतान मूलधन चुकाने के लिए करते हैं तो उस पर निश्चित तौर पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा। हालांकि, यह फायदा आप इसकी पूर्व निर्धारित एक लाख रुपए तक की सीमा पर ही उठा सकते है। ऐसे में 50,000 रुपए का जो भुगतान आपने किया है उस पर भी आप एलआईसी, ईपीएफ और पीपीएफ की तरह की टैक्स छूट का फायदा उठा पाएंगे।

विनीता, चंडीगढ़
प्रश्न4- मैं और मेरा भाई प्रॉपर्टी के लोन में ज्वाइंट बॉरोअर हैं जिसमें फिलहाल रह रहे हैं। हम दोनों लोन का भुगतान बराबर कर रहे हैं। हम दोनों का कुल सालाना ब्याज भुगतान 3 लाख रुपए का है। क्या हम दोनों को अलग अलग सालाना 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा मिल सकता है।

जवाब- आप दोनों को-बॉरोअर हैं साथ ही प्रोपर्टी में को-ओनर भी, तो आप दोनों धारा 24बी के तहत होम लोन के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड की श्रेणी में है तो आप ब्याज भुगतान पर प्रति व्यक्ति 1.5 लाख रुपए का टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।

वैभव, दिल्ली
प्रश्न5- वर्तमान वित्त वर्ष में मेरी बेटी ने दो अलग अलग कंपनियों में नौकरी की है। पहली कंपनी ने अभी तक उसे फॉर्म 16 नहीं दिया है। दूसरी कंपनी ने उसे चालू वित्त वर्ष के अंत में फॉर्म 16 देगी। अभी तक दोनों में से किसी कंपनी ने इनकम टैक्स नहीं काटा है। अब उसे क्या करना चाहिए?

जवाब- जब आपकी पुत्री ने दूसरी कंपनी ज्वाइन किया तभी उन्हें नई कंपनी को यह बता देना चाहिए था कि पहली कंपनी से उन्हें कितना वेतन मिला है। वह अब भी फॉर्म नंबर 12बी में पहली कंपनी से प्राप्त वेतन का उल्लेख करते हुए उसे मौजूदा कंपनी को देते हुए यह निवेदन कर सकती हैं कि इनकम टैक्स काटते समय पहली कंपनी से प्राप्त वेतन को ध्यान में रखा जाए। अगर वह मौजूदा कंपनी को अपने पुराने वेतन के बारे में जानकारी नहीं देती हैं तो कुल आय कर के कर योग्य होने पर उन्हें रिटर्न दाखिल करते समय ब्याज देना पड़ सकता है।

राकेश, रायपुर
प्रश्न6- मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं। पेंशन से मेरी कुल आय तीन लाख रुपए सालाना है लेकिन होम लोन की कटौती के बाद यह 2.5 लाख रुपए से कम बनता है। कृपया यब स्पष्ट करें कि क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत है

जवाब- आयकर अधिनियम की धारा 139 के अंतर्गत जिसकी आय चैप्टर 6ए की कटौती से पहले छूट की सीमा से अधिक होती है उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत होगी भले कटौती के बाद उनकी आय छूट की सीमा से कम ही क्यों न हो। आपके मामले में आपकी कुल सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है (वरिष्ठ नागरिकों के लिए तय छूट की सीमा) इसलिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा।

मीरा, मुंबई
प्रश्न7- मैं एक हाउसवाइफ हूं। मुझे अपने पैरेंट्स से कुछ फंड प्राप्त हुए हैं। मैंने उस रकम को इक्विटी शेयरों, फिक्स्ड डिपॉजिट्स तथा म्युचिअल फंडों में निवेश किया है। मेरे कुछ इक्विटी नहीं बिके हैं क्योंकि वे नुकसान में हैं। क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की जरूरत है? फिलहाल मेरी आय टैक्सेबल ब्रैकेट से आगे निकल गई है। मुझे क्या करना चाहिए?

जवाब- चूंकि आपकी आमदनी बेसिक छूट स्लैब से ज्यादा नहीं है, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, हमेशा बुद्धिमानी इसी में हैं कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराएं क्योंकि ऋण आवेदन, वीसा एवं पासपोर्ट आवेदनों जैसे विभिन्न कार्यों के लिए इनकी जरूरत पड़ती है।

संगीता, ई-मेल के जरिए
प्रश्न8- मुझे एक बात की उलझन है। दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा 100 रुपए प्रति माह शिक्षा के खर्च और प्रति बच्चा 300 रुपए हॉस्टल के खर्च पर मिलने वाली कर-छूट क्या केवल वेतनभोगी कर्मचारियों को ही मिलती है या सभी को? क्या पति और पत्नी दोनों अपने-अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दो बच्चों पर हुए ऐसे खर्च के लिए क्लेम कर सकते है?

जवाब- आयकर अधिनियम की धारा 10(14) और नियम 2बीबी के तहत मिलने वाली यह छूट वेतनभोगी कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा और हॉस्टल अलाउंस के एवज में मिलता है। इसलिए, जो वेतनभोगी नहीं हैं वह आयकर में इसके लिए छूट का दावा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से माता-पिता दोनों इस छूट का लाभ उठा सकते हैं।

संगम, जोधपुर
प्रश्न9- क्या कोई व्यक्ति जो वित्त वर्ष के दौरान फॉर्म 15जी बैंक में जमा करवा चुका है वह उसे वित्त वर्ष में बैंक से रद्द करने के लिए कह सकता है?

जवाब- आपने पहले जो फॉर्म 15जी बैंक के पास जमा करवाया है उसे रद्द करवाने पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है अगर पूरे वित्त वर्ष के दौरान ब्याज से होने वाली आय छूट की सीमा से अधिक अनुमानित है या आपकी कर देनदारी उस वित्त वर्ष के लिए शून्य नहीं होगी और आपको कर अपनी कुल आय पर टैक्स देना पड़ेगा। यह आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप पहले दिए गए फॉर्म 15जी बैंक से वापस ले लें।

अंकित, बरेली
प्रश्न10- मैंने 15 मार्च 2013 को 60 साल पूरे किए है। क्या मुझे समाप्त हुए वर्ष में वरिष्ठ नागरिक के तौर पर देखा जाएगा? मेरे लिए आयकर में छूट की क्या सीमा होगी?

जवाब- आयकर के लाभ के लिए पिछले वित्त वर्ष में 60 साल या उससे अधिक उम्र प्राप्त किए हुए व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक के तौर पर देखा जाता है। आपने 31 मार्च 2013 तक 60 साल की उम्र प्राप्त कर ली है इसलिए आप वरिष्ठ नागरिक हुए और वर्तमान वर्ष में आपको 2.50 लाख रुपए की आय तक आयकर में छूट मिलेगी।

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