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EPFO अगले महीने कर सकता है ब्याज दर पर फैसला

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने अंशधारकों को 2015-16 के लिए PF जमाओं पर दिए जाने वाले ब्याज की दर के बारे में अगले महीने के शुरु में फैसला कर सकता है। संगठन

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Updated on: August 20, 2015 11:44 IST
EPFO ब्याज दरों पर सितंबर...- India TV Hindi
EPFO ब्याज दरों पर सितंबर में करेगा फैसला

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने अंशधारकों को 2015-16 के लिए PF जमाओं पर दिए जाने वाले ब्याज की दर के बारे में अगले महीने के शुरु में फैसला कर सकता है।

संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT)  सितंबर के पहले पखवाड़े में होगी जिसमें मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर पर विचार कर मंजूरी दी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि श्रम मंत्री की अगुवाई वाली उक्त बोर्ड इस आशय के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। (EPFO) के छह करोड़ से अधिक अंशधारक हैं। साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने छोटी फर्मों को अपने सांविधिक अंशदान का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, बैंकर चैक व स्थानीय चैक के जरिए करने की अनुमति दी है।

यह छूट उन नियोक्ताओं को दी गई है जिनका सांविधिक अंशदान एक लाख रपये से कम है। यह छूट इस साल दिसंबर तक होगी।

EPFO का कहना है कि हालांकि इन नियोक्ताओं को जनवरी से भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन करना होगा।

मात्र 20 दिनों में करिए PF का पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर

साथ ही हालही में आई खबर के मुताबिक अब मात्र 20 दिनों में PF का पैसा उनके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। EPPO ने PF के लिए क्‍लेम सेटलमेंट की अवधि 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया है।

सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) के लिए भी क्‍लेम सेटलमेंट की अवधि 20 दिन कर दी है।

केंद्र सरकार ने पीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई के अंशधारकों के लिए क्‍लेम सेटलमेंट की अवधि 30 दिन से घटाकर 20 दिन करने के लिए कानून में बदलाव किए हैं। पीएफ क्‍लेम सेटलमेंट के लिए सरकार ने भविष्य निधि कानून 1952 के पैरा 72 (7) में, कर्मचारी पेंशन योजना के लिए पेंशन स्‍कीम 1995 के पैरा 17-A में और ईडीएलआई के लिए इंश्‍योरेंस स्‍कीम 1976 के पैरा 24(4) में संशोधन किए है।

कई सालों से ईपीएफओ पीएफ अंशधारकों के लिए क्‍लेम सेटलमेंट की समय सीमा कम करने के लिए काम करते रहने के बावजूद अंशधारकों के क्‍लेम सेटलमेंट में देरी की शिकायतें आती रही, जिससे निपटने के लिए यह बदलाव किया गया है। ईपीएफओ के एक अधिकारी ने बताया कि," हम पिछले कुछ महीने से क्‍लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड लगातार ट्रैक कर रहे थे। इसके बावजूद कुछ अंशधारकों का क्‍लेम सेटलमेंट समय सीमा के अंदर नहीं हो रहा था। इसको देखते हुए कानून में संशोधन किया गया है। नए कानून में 20 दिन के अंदर क्‍लेम सेटलमेंट को अनिवार्य किया गया है।"

क्‍लेम सेटलमेंट होगा 3 से 10 दिन में

ईपीएफओ के आंकड़ों के तहत जून में 11.06 लाख अंशधारकों का क्‍लेम सेटलमेंट हो जाएगा। इसमें से 38 फीसदी लोगों का क्‍लेम सेटलमेंट 3 दिन में और 76 फीसदी का 10 दिन में किया गया। अप्रैल और जून में 33.35 लाख अंशधारकों का क्‍लेम सेटलमेंट किया गया, जिसमें से 43 फीसदी अंशधारकों का क्‍लेम सेटलमेंट 3 दिन में और 79 फीसदी क्‍लेम सेटलमेंट 10 दिन में किया गया।

 

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