नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सोमवार को एक आदेश जारी कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) नंबर अनिवार्य कर दिया है।
EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के. के. जलान ने कहा कि हमने एक आदेश जारी कर EPF एंड MP ऐक्ट के सभी संगठनों के कर्मचारियों के लिए UAN नंबर अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार काफी पहले से ही UAN को अनिवार्य करने पर विचार कर रही थी। पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सुविधा को लॉन्च किया था।
पिछले हफ्ते बेंगलूरु में 150 नियोक्ताओं से मुलाकात करने के बाद जलान ने बताया था कि UAN को लेकर सभी जरूरी प्रक्रियायें पूरी करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त है। कोई संगठन अगर तय समय में ऎसा नहीं करता है, तो हम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, 1952 के तहत प्राप्त अधिकारों के तहत हम ऐक्शन लेंगे।
UAN नंबर कर्मचारी के जिंदगी भर तक एक ही रहता है और नौकरी बदलने के बाद उन्हें पीएफ के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता।
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