नई दिल्ली: कार्पोरेट जगत में काम करते हैं तो बतौर करदाता एक सवाल आपको जरूर परेशान करता होगा कि क्या किसी के जरिए मिला गिफ्ट भी टैक्स के दायरे में आता है। इस सवाल का जवाब हम आपको अपनी खबर के जरिए देने की कोशिश करेंगे। खबर इंडिया टीवी की यह खबर आपको सीमित शब्दों में बताने की कोशिश करेगी कि किस तरह के गिफ्ट कर के दायरे में आते हैं और कौन नहीं।
- पहले केवल गिफ्ट देने वाले व्यक्ति को उतनी रकम के लिए टैक्स देना पड़ता था जितनी रकम के गिफ्ट उसने पूरे साल के दौरान दिए हैं।
- अब गिफ्ट लेने वाले व्यक्ति को भी ऐसे गिफ्ट का भुगतान करना होगा जिसका मूल्य 50000 रुपए से ज्यादा है। करदाता को यह रकम अपनी सालाना कमाई में जोड़नी होगी।
- रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट या शादी में मिले गिफ्ट कर से पूरी तरह मुक्त होते हैं अर्थात इस पर करदाता की कोई भी कर जिम्मेदारी नहीं बनती है।