Monday, December 23, 2024
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शादी में हर्ष फायरिंग पर बिहार पुलिस का निर्देश, आयोजकों को थाने में देना होगा घोषणा पत्र

इन दिनों शादी विवाह का मौसम चल रहा है और बिहार की कैमूर पुलिस ने अपने जिले में हर्ष फायरिंग पर लगाम लगाने के लिए शादी विवाह के आयोजकों को घोषणा पत्र देने का निर्देश दिया है। इस घोषणा पत्र में आयोजकों को लिखना होगा कि शादी विवाह में उनके यहां किसी भी प्रकार की हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published : Dec 09, 2023 7:42 IST, Updated : Dec 09, 2023 7:42 IST
harsh firing
Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE शादी में हर्ष फायरिंग को लेकर कैमूर पुलिस सख्त

बिहार में कैमूर पुलिस ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र में जितने भी शादी विवाह के आयोजन स्थल हैं उनके आयोजकों को एक घोषणा पत्र देना होगा। इस घोषणा पत्र में विवाह आयोजकों को लिखना होगा कि शादी विवाह के होने वाले आयोजन में किसी भी प्रकार की हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी और अगर होती है तो इससे संबंधित थाने को तुरंत सूचना देंगे। ऐसा नहीं करने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।

कैमूर पुलिस ने आयोजकों को क्या निर्देश दिए?

दरअसल, इन दिनों शादी विवाह का मौसम जोरों पर है और आयोजन स्थलों में धूमधाम से शादी हो रही है। इसीलिए कैमूर पुलिस द्वारा जारी इस पत्र से आयोजकों में हड़कंप मच गया है। हर्ष फायरिंग को रोकने को लेकर कैमूर पुलिस द्वारा आयोजकों के लिए साफ शब्दों में मैसेज जारी कर दिया है कि अगर हर्ष फायरिंग से संबंधित कोई घटना होती है और आयोजक सूचना नहीं देते हैं और पुलिस को इसकी सूचना मिल जाती है, तो उनकी भी संलिप्तता उसमें मानते हुए जांच की जाएगी। कैमूर पुलिस ने कहा कि इस तरह का मामला संज्ञान में आने के बाद एक हफ्ते के अंदर संबंधित क्षेत्र के एसडीपीओ अपना सुपरविजन भेजेंगे।

आयोजकों को घोषणा पत्र में क्या लिखना होगा?

इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय भभुआ साकेत कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के जारी निर्देश के आलोक में कैमूर जिले के सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उनके क्षेत्र में शादी विवाह से संबंधित सभी आयोजकों द्वारा एक स्वलिखित घोषणा पत्र देना होगा, जिसमें वह साफ शब्दों में लिखेंगे कि उनके यहां होने वाल शादी विवाह के आयोजनों में हर्ष फायरिंग नहीं होगी। अगर होती है तो इसकी सूचना तुरंत वह थाने में देते हुए पूरा सहयोग करेंगे। उनकी अगर कहीं से भी लापरवाही सामने आई तो उनके ऊपर भी इसमें संलिप्तता को लेकर पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके बाद घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थाना अध्यक्ष तुरंत घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच करेंगे और संबंधित एसडीपीओ एक हफ्ते के अंदर अपना सुपरविजन रिपोर्ट सौंपेंगे।

(रिपोर्ट- मुकुल जायसवाल)

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