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Bihar News: RJD विधायक अनिल कुमार सहनी की गई विधायकी, CBI अदालत ने दिया दोषी करार

RJD विधायक अनिल कुमार सहनी की विधायकी चली गई है। सहनी को 2012 में बिना यात्रा किए एअर इंडिया के फर्जी टिकट लगाकर यात्रा भत्ता प्राप्त करने की कोशिश करने के मामले में दोषी ठहराया था।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published : Oct 14, 2022 16:47 IST, Updated : Oct 14, 2022 16:47 IST
RJD MLA Anil Kumar Sahni
Image Source : FILE PHOTO RJD MLA Anil Kumar Sahni

Highlights

  • विधायक अनिल कुमार सहनी अयोग्य घोषित
  • धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराए गए
  • कुढनी विधानसभा सीट से RJD के विधायक

Bihar News: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के विधायक अनिल कुमार सहनी को बिहार विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सहनी की विधायकी जाने का कारण हाल ही में दिल्ली की एक सीबीआई अदालत द्वारा उन्हें धोखाधड़ी के मामले में दोषी ठहराए जाना है। सीबीआई अदालत द्वारा दोषी करार देने के बाद शुक्रवार को उन्हें बिहार विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। 

कुढनी विधानसभा सीट से विधायक

बिहार विधानसभा के सचिव पवन कुमार पांडेय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सहनी को "दोषी ठहराए जाने और सजा शुरू होने की तारीख से" अयोग्य घोषित कर दिया गया है। बिहार के कुढनी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले सहनी को 29 अगस्त को दोषी ठहराया गया था और दो दिन बाद तीन साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

एअर इंडिया के जाली ई-टिकट पर लिया भत्ता
बता दें कि राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने सहनी को 2012 में यात्रा किए बिना एअर इंडिया के जाली ई-टिकट का उपयोग करके यात्रा भत्ता प्राप्त करने का प्रयास करने का दोषी ठहराया था। सहनी, जो उस समय राज्यसभा सदस्य थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में थे, ने 23.71 लाख रुपये के यात्रा भत्ता का दावा प्रस्तुत किया था। सहनी कुछ महीनों के भीतर बिहार विधानसभा से अयोग्य घोषित होने वाले राजद (लालू प्रसाद नीत राष्ट्रीय जनता दल) के दूसरे विधायक बन गए है। 

विधायक अनंत कुमार सिंह भी हुए थे अयोग्य घोषित
गौरतलब है कि सदन में पार्टी की प्रभावी ताकत अब घटकर 78 हो गई है जो भाजपा से सिर्फ एक अधिक है। इससे पहले जुलाई में मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह को उनके आवास से हथियार और विस्फोटक की बरामदगी से संबंधित एक मामले में पटना की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। सिंह की पत्नी नीलम देवी को 03 नवंबर को होने वाले मोकामा उपचुनाव के लिए पार्टी का टिकट मिला है।

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