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बिहार विधानसभा में महिला आरक्षण के बाद बदल जाएगी तस्वीर, इतनी सीट होगी रिजर्व

लोकसभा में बिहार की तीन महिला सांसद हैं, जो महज 7.5 फीसदी भागीदारी हैं। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 26 महिला विधायक चुनकर बिहार विधानसभा में पहुंची हैं, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में मात्र 28 महिलाएं ही विधानसभा पहुंची थीं।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Sep 21, 2023 09:07 am IST, Updated : Sep 21, 2023 09:07 am IST
bihar assembly- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO बिहार विधानसभा

पटना: महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। अगर यह विधेयक सरजमीं पर उतर जाएगा तब संसद और बिहार विधानसभा में स्वरूप बदल जाएगा। फिलहाल लोकसभा में बिहार की 40 सीट हैं, वहीं विधानसभा में विधायकों की संख्या 243 है। महिला आरक्षण के बाद तय है कि महिलाओं की संख्या विधानसभा और लोकसभा में बढ़ जाएगी।

आरक्षण लागू हुआ तो विधानसभा में होगी 80 महिला विधायक

फिलहाल लोकसभा में बिहार की तीन महिला सांसद हैं, जो महज 7.5 फीसदी भागीदारी हैं। अगर महिला आरक्षण लागू हुआ तो बिहार से कम से कम 13 महिला संसद लोकसभा पहुंचेंगी। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। एक तिहाई आरक्षण लागू हुआ तो बिहार में कम से कम 80 महिला विधायक चुनकर सदन में पहुंचेगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में कुल 26 महिला विधायक चुनकर बिहार विधानसभा में पहुंची हैं, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में मात्र 28 महिलाएं ही विधानसभा पहुंची थीं।

'ऐतिहासिक है नारी शक्ति वंदन अधिनियम'
इधर, इस विधेयक को लेकर भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए कांग्रेस तथा उसके सहयोगी दलों का महिला विरोधी आचरण संसद और बाहर भी सामने आता रहा है। भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस बिल को कई बार पेश किया गया, लेकिन कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों ने उसकी कॉपी तक फाड़ डाली थी। उन्होंने कहा कि आज नारियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। तीन दशकों के बाद उन प्रखर, उन वंचित महिलाओं के नेतृत्व करने की क्षमता पर नई ऊर्जा और नए जोश से काम करने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पारित हुआ।

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