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पटना हाईकोर्ट में कोटा में फंसे बिहारी छात्रों पर सुनवाई टली

पटना हाइकोर्ट में कोटा और अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे बिहार के छात्रों की घर वापसी के मामले पर सुनवाई कल तक टल गई है। जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए कल तक की मोहलत दी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : April 27, 2020 13:56 IST
patna high court hearing on kota students
patna high court hearing on kota students

पटना: पटना हाइकोर्ट में कोटा और अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे बिहार के छात्रों की घर वापसी के मामले पर सुनवाई कल तक टल गई है। जस्टिस हेमंत कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर व अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए कल तक की मोहलत दी है। पिछली सुनवाई में हाइकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर जवाब तलब किया था।

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कोर्ट ने इन्हें यह बताने को कहा है कि मुश्किल में फंसे इन छात्रों को वापस बुलाने के लिए कैसी कार्रवाई की जा रही हैं। इससे पूर्व राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट में कोर्ट को बताया था कि केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के आलोक में इन छात्रों को लॉकडाउन में वापस लाने में असमर्थ हैं। 

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश देते हुए यह बताने को कहा है कि इन्हें वापस लाने की कैसे व्यवस्था होगी। केंद्र सरकार के जवाब आने के बाद कल 28 अप्रैल को फिर सुनवाई की जाएगी।

अधिवक्ता अजय ठाकुर की याचिका पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की थी। उनके निर्देश पर पटना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पत्र लिखा था।

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