पटना: पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रभारी न्यायिक दंडाधिकारी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की। उन्हें न्यायिक हिरासत में बीरपुर (सुपौल) जेल भेजने को कहा गया है। मधेपुरा पुलिस ने पप्पू यादव को 32 वर्ष पुराने मुरलीगंज थाना से जुड़े अपहरण के एक मामले में पटना से कल गिरफ्तार किया था। पुलिस पप्पू यादव को लेकर कल रात 11 बजे के करीब मधेपुरा कोर्ट पहुंची थी।
पप्पू यादव बिहार के एक भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी के सांसद निधि से खरीदे गए दर्जनों एंबुलेंस के कोरोना महामारी के बावजूद इस्तेमाल नहीं किए जाने को उजागर कर हाल ही में सुर्खियों में आए थे। पप्पू यादव को मंगलवार को पटना पुलिस ने महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन के मामले में हिरासत में ले लिया। बाद शाम में वर्ष 1989 के एक पुराने लंबित कांड में जारी वारंट पर उन्हें न्यायिक हिरासत में मधेपुरा भेज दिया गया ।
पटना शहर के मंदिरी स्थित निवास से मंगलवार सुबह पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में लेकर गांधी मैदान थाना ले जाया गया । पीरबहोर थाना अध्यक्ष रिजवान अहमद खान ने बताया कि महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन के मामले में यादव को हिरासत में लिया गया है । जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष यादव पर मंगलवार सुबह पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हंगामा करने एवं महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया। मंगलवार शाम पुलिस उपाधीक्षक (नगर) सुरेश कुमार ने बताया कि कुमारखंड थाना से जुडे वर्ष 1989 के एक मामले में मधेपुरा से आयी एक पुलिस टीम उन्हें न्यायिक हिरासत में लेकर वहां जा रही है । इस मामले में यादव के खिलाफ पूर्व से वारंट जारी था।