Monday, December 23, 2024
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पप्पू यादव 32 साल पुराने अपहरण मामले में हुए बरी, कोर्ट ने सुनाया फैसला

32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में जमानत टूटने के बाद 11 मई, 2021 को पटना में पप्पू यादव को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय से ही पप्पू यादव जेल में थे।

Reported by: Nitish Chandra @NitishIndiatv
Updated : October 04, 2021 14:08 IST
pappu yadav
Image Source : PTI पप्पू यादव 32 साल पुराने अपहरण मामले में हुए बरी, कोर्ट ने सुनाया फैसला

पटना: मधेपुरा व्यवहार न्यायालय की विशेष अदालत ने 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में जन अधिकार पार्टी (JAP) सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव को रिहा करने का आदेश दिया हैं। आज अंतिम फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष अदालत (MP/MLA cases), मधेपुरा, निशिकांत ठाकुर ने पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया। इसी मामले में जमानत टूटने के बाद 11 मई, 2021 को पटना में पप्पू यादव को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय से ही पप्पू यादव जेल में थे। अब इस मामले में रिहा हो जाने की वजह से पप्पू यादव जेल से बाहर आ जाएंगे।

मधेपुरा कोर्ट के बाहर पप्पू यादव के समर्थकों और कार्यकर्ता जश्न मनाते देखे जा रहे हैं। विशेष अदालत एडीजी 3 ने पप्पू यादव को बरी किया है। बताया जा रहा है कि पूरे मामले में दो पीड़ित, एक सूचक, अनुसन्धानकर्ता और आरोपी पप्पू यादव ने अपना बयान दर्ज कराया। इस मामले के दो गवाह की मौत पहले ही हो चुकी है। बाकी की गवाही में जहां पप्पू ने खुद को निर्दोष बताया है वहीं सूचक और पीड़ित अपने बयान से पलट गए।

 

 

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