दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में सभी नौ आरोपियों को एक लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों को जमानत देते हुए कहा कि उन्हें बिना गिरफ्तार किए ही चार्जशीट कर दिया गया था। अदालत ने हर आरोपी को एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। कोर्ट ने सभी आरोपियों के पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद लालू यादव, तेजस्वी और तेजप्रताप बेल बॉन्ड भरने पहुंचे हैं।
जज विशाल गोगने की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जल्द ही आरोपियों को जमानत देने का फैसला कर लिया। इस मामले में सुनावई के लिए लालू, तेजस्वी, तेजप्रताप के साथ मीसा भारती भी कोर्ट पहुंची थीं, लेकिन मीसा भारती को ईडी पहले ही समन जारी कर चुका है और उनको जमानत मिली हुई है।
ईडी ने तेज प्रताप को नहीं बनाया था आरोपी
पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव पर लोगों को सरकारी नौकरी देने के बादले जमीन लेने का आरोप है। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर कोर्ट ने लालू यादव समेत अन्य नौ लोगों को कोर्ट में पेश होने का समन जारी किया था। हालांकि, ईडी ने चार्जशीट में तेजप्रताप यादव को आरोपी नहीं बनाया था, लेकिन कोर्ट ने तेज प्रताप यादव को समन जारी करते हुए कहा था तेज प्रताप यादव भी लालू यादव परिवार के सदस्य हैं और मनी लांड्रिंग में इनकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
पद के दुरुपयोग का आरोप
संज्ञान लेते वक्त कोर्ट ने कहा था कि बड़ी तादात में जमीन का ट्रासंफर हुआ। यादव परिवार ने पद का दुरुपयोग किया। कोर्ट ने कहा था कि यादव परिवार के नाम पर जमीन का ट्रांसफर हुआ। लैंड फॉर जॉब मामले मे पहली बार तेजप्रताप यादव को कोर्ट से समन जारी हुआ है। 18 सितंबर को ईडी की चार्जशीट पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया था। लालू यादव इससे पहले चारा घोटाले में जेल की सटा काट चुके हैं।