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बिहार: Lockdown में ढील, कई तरह की दुकानों और संस्थानों को खोलने की इजाजत

बिहार सरकार ने लॉकडाउन में बरती जा रही सख़्ती में ढील देते हुए कई तरह की दुकानों और संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी है। बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।

Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published : May 06, 2020 20:23 IST
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

पटना: बिहार सरकार ने लॉकडाउन में बरती जा रही सख़्ती में ढील देते हुए कई तरह की दुकानों और संस्थानों को खोलने की इजाजत दे दी है। बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि दुकानों को खोलने में कुछ शर्तों का भी पालन किया जायेगा। सरकार ने बिजली के सामानों की दुकानें यानि पंखा, कूलर, एसी की बिक्री और मरम्मत करनेवाली दुकानों को खोलने का आदेश दिया है, वहीं ऑटोमोबाइल, टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक मरम्मत करनेवाली दुकानों को भी खोलने की इजाजत दी है। हालांकि कुछ दुकानों को खोलने में शर्त भी लगायी गयी हैं। ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक एक दिन के अंतराल पर खोली जायेंगीं वहीं गैरेज और वर्कशॉप रोज़ खोला जा सकेगा।

कौन सी दुकानें खुलेंगी और क्या होंगी शर्तें -

  1. बिजली के सामानों की दुकानें यानि पंखा, कूलर, एसी की बिक्री और मरम्मत करनेवाली दुकानों को खोलने का आदेश 
  2. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानि मोबाइल, कंप्यूटर, यूपीएस और बैट्री की दुकानों को खोलने की मंज़ूरी 
  3. ऑटोमोबाइल, टायर, मोटर गैरेज, कार, बाइक मरम्मती की दुकानों को खोलने की अनुमति 
  4. निर्माण सामग्री के भंडारण और बिक्री के संस्थानों को खोलने की इजाज़त (सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, पेंट आदि की दुकानें)
  5. हालांकि कुछ दुकानों को खोलने में शर्त भी लगायी गयी है. ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें एक एक दिन के अंतराल पर खोली जायेंगीं. वहीं गैरेज और वर्कशॉप रोज़ खोला जा सकेगा।
  6. HSNP यानि हाई सेक्यूरिटी नंबर प्लेट की दुकान अनुमंडल स्तर पर एक और ज़िला स्तर पर दो खोली जायेंगी। वहीं प्रदूषण जांच केंद्र भी खोले जायेंगे।

राज्य सरकार ने सभी ज़िलाधिकारियों को यह अधिकार दिया है कि वे भीड़ को कम करने के लिए दुकानों के खुलने का समय तय कर सकते हैं। दुकानों को खोलने के लिए अलग अलग दिन भी निर्धारित किये जा सकते हैं। सरकार ने सभी ज़िलाधिकारी को इस संबंध में नियम तय करने और आदेश जारी करने को कहा है।

 

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