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बिहार में शराब पीने वाले नहीं जाएंगे जेल, बशर्ते बताना होगा शराब खरीदने का माध्यम

सूत्रों का कहना है कि जेलों में कैदियों की संख्या में हो रही वृद्धि के कारण सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ा है। इसका उद्देश्य शराब के अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचना है। शराब के विरुद्ध अभियान में जेल जाने वालों में शराब पीने वालों की संख्या अधिक थी। नए निर्देश का मकसद शराब बेचने वालों को जेल भेजना है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : February 28, 2022 20:23 IST
Liquor
Image Source : FILE PHOTO Liquor

पटना: शराबबंदी वाले बिहार राज्य में अब शराब पीकर पकड़े जाने पर अब आप जेल जाने से बच सकते हैं। इसके लिए लेकिन आपको उन तस्करों और कारोबारियों के विषय में बताना होगा, जहां से आपने शराब खरीदी थी। मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के सूत्रों के मुताबिक सोमवार को विभागीय बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया है। सूत्रों का कहना है कि जेलों में कैदियों की संख्या में हो रही वृद्धि के कारण सरकार को ऐसा निर्णय लेना पड़ा है।

मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त कृष्ण कुमार ने सोमवार को पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शराब पीने वाले व्यक्ति अगर पकड़े जाते हैं, तो वैसी स्थिति में अब जेल नहीं भेजा जाएगा। बशर्ते शराब पीने वाला व्यक्ति शराब के स्रोत की जानकारी दे दे। यानी यह बता दे कि उसे शराब कहां और किससे शराब मिली। इसके बाद अगर पुलिस या उत्पाद विभाग की कार्रवाई में बताई गई जगह से शराब बरामद हो जाती है या शराब बेचने वाला पकड़ा जाता है, तो शराब पीने वाले को जेल नहीं भेजा जाएगा।

उन्होंने स्वीकार भी किया कि ऐसा फैसला लेने का कारण कैदियों की संख्या बढ़ना बताता है। उन्होंने कहा कि अब तक ऐसे मामलों में 3.50 लाख से 3.75 लाख तक लोग जेल भेज दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग का मानना है कि ऐसे पकड़े गए लोगों को सुधारा जा सकता है, जबकि माफियाओं को इसका डर भी होगा कि अब वे भी पकड़े जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य शराब के अवैध कारोबार की जड़ तक पहुंचना है। शराब के विरुद्ध अभियान में जेल जाने वालों में शराब पीने वालों की संख्या अधिक थी। नए निर्देश का मकसद शराब बेचने वालों को जेल भेजना है।

उल्लेखनीय है कि शराब तस्करी रोकने के लिए विभाग ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक इस्तेमाल कर रहा है।

(इनपुट- एजेंसी)

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