Highlights
- आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कैदी होंगे रिहा
- कुछ चुनिंदा कैटेगरी के कैदियों को बिहार सरकार छोड़ेगी
- केंद्र सरकार लाई है कैदियों के लिए विशेष छूट का प्रस्ताव
Bihar News: बिहार सरकार ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर कुछ चुनिंदा कैटेगरी के ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है जिन्होंने अपनी जेल की आधी सजा काट ली है। बिहार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने मीडिया को बताया कि राज्य के गृह विभाग की एक जांच समिति को कैदियों की रिकॉर्ड की समीक्षा करने और सजा में विशेष छूट दिए जाने के लायक कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है।
जेल में बंद किन कैदियों को मिलेगी आजादी?
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्री ने बताया, "यह राज्य सरकार द्वारा लिया गया अहम फैसला है। अपनी जेल की आधी सजा काट चुके कुछ चुनिंदा श्रेणियों के कैदियों को रिहा किया जाएगा। गृह विभाग की राज्य स्तरीय जांच कमेटी को कैदियों के रिकॉर्ड की समीक्षा करने और बिहार में अलग-अलग जेलों में इस छूट के लिए योग्य कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है।" उन्होंने कहा, "कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि कुख्यात अपराधी, बार-बार अपराध करने वाले अपराधी और प्रतिबंधित श्रेणियों में आने वाले कैदी इस खास छूट के दायरे में नहीं आएंगे।"
केंद्र सरकार लाई है कैदियों के लिए विशेष छूट का प्रस्ताव
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' के जश्न तहत कुछ श्रेणियों के कैदियों को विशेष छूट देने को कहा है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार जेलो में बंद कैदियों को भी आजादी देने का सोच रही है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत केंद्र सरकार कुल तीन चरणों में विशेष श्रेणी के कैदियों को रिहा करेगी। इस विशेष छूट योजना के संबंध में गृह मंत्रालय ने कुछ श्रेणियों के केदियों को विशेष छूट देने और उन्हें रिहा करने का प्रस्ताव दिया है।
इसके तहत इस साल 15 अगस्त, इसके बाद अगले साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2023 को और फिर 15 अगस्त 2023 को कुछ श्रेणियों के कैदियों को रिहा किया जाएगा। बता दें कि केंद्र के इस प्रस्ताव के मुताबिक अपनी 50 प्रतिशत या फिर उससे अधिक सजा काट चुके कैदियों को आजाद किया जा सकता है। 60 साल से ज्यादा उम्र के वे कैदी जिन्होंने 50 प्रतिशत सजा काट ली है वह भी छोड़े जाएंगे।