पटना: बिहार की नीतीश सरकार ने मंत्रियों के लिए वाहन खरीद की सीमा में 5 लाख रुपये की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। वित्त विभाग (संसाधन संभाग) के सचिव लोकेश कुमार के हवाले से सोमवार शाम जारी अधिसूचना के मुताबिक, बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अब 30 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहनों में यात्रा करने के पात्र हैं। इससे पहले वे राज्य सरकार द्वारा आवंटित उन वाहनों में यात्रा करने के लिए पात्र थे जिनकी कीमत 25 लाख रुपये से कम थी। राज्य सरकार ने इस बारे में फरवरी 2020 में एक अधिसूचना पारित की थी।
सूत्रों ने बताया कि कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों ने एसयूवी की कीमतों को 25 लाख रुपये से ऊपर कर दिया है। इसके अलावा, कुछ वाहनों की शुरुआती कीमत ही 30 लाख रुपये के आसपास है। कैबिनेट मंत्रियों के अलावा पटना हाई कोर्ट के जज और समान पद वाले अन्य अधिकारी भी 30 लाख रुपये तक के वाहन खरीद सकते हैं। इनके अलावा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी 20 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहन खरीद सकते हैं।
सरकार की अधिसूचना के मुताबिक, संभागीय आयुक्त और जिला मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी यात्रा के लिए 18 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहन खरीद सकते हैं। जिला न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक और समान श्रेणी के अधिकारी 13 लाख रुपये तक के वाहनों में यात्रा के लिए पात्र हैं और एसडीएम, डीएसपी और इसी रैंक के अन्य अधिकारी 11 लाख रुपये तक की कीमत वाले वाहन खरीद सकते हैं। प्रावधान के मुताबिक, बिहार के मंत्री, जज और अधिकारी राज्य सरकार द्वारा वाहन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं।