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जातीय जनगणना पर बिहार सरकार को फिर लगा झटका, HC ने अपील की खारिज

जातीय जनगणना मामले पर बिहार सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए पटना हाई कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया था, जिसमें इसकी अहमियत को देखते हुए इस पर जल्द सुनवाई की अपील की गई थी।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : May 09, 2023 20:28 IST, Updated : May 09, 2023 20:28 IST
बिहार सीएम नीतीश कुमार
Image Source : FILE PHOTO बिहार सीएम नीतीश कुमार

बिहार में जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार की सरकार को आज मंगलवार को पटना हाई कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना के मामले की जल्द सुनवाई करने की बिहार सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने 4 मई को जातीय जनगणना पर रोक लगा दी थी। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को तय की थी। 

कोर्ट ने कहा- 3 जुलाई को ही होगी सुनवाई

हालांकि, राज्य सरकार चाहती थी कि मामले की सुनवाई जल्द की जाए, लेकिन इस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब इस मामले पर 3 जुलाई को ही सुनवाई की जाएगी। ऐसे में इसे नीतीश सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मामले में बिहार सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग करते हुए पटना हाई कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया था, जिसमें इसकी अहमियत को देखते हुए इस पर जल्द सुनवाई की अपील की गई थी।

मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है- कोर्ट

इस पर पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को सरकार के आवेदन को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं है और याचिकाओं पर केवल 3 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 4 मई को राज्य में जाति आधारित गणना कराने के बिहार सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश में जाति आधारित गणना पर रोक लगा दी थी।

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