Highlights
- मोकामा विधायक अनंत सिंह को 10 साल की जेल
- एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा AK-47 केस में सुनाई गई सजा
- 14 जून को AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में दोषी पाए गए थे अनंत
Bihar: बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें ये सजा पटना में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा AK-47 केस में सुनाई गई है। गौरतलब है कि अनंत सिंह को 14 जून को ही आर्म्स एक्ट के इस मामले में दोषी ठहराया था। दरअसल पटना की MP-MLA कोर्ट ने 14 जून को मोकामा (Mokama) के बाहुबली आरजेडी विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) को AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में दोषी करार दिया था और इस मामले में उनकी सजा का ऐलान 21 जून को होना था।
पुलिस ने आरजेडी (RJD) विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) के पटना के बाढ़ प्रखंड के लदमा गांव स्थित पैतृक आवास पर 2019 में छापेमारी की थी और एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड और कारतूस बरामद किया था। सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के जज त्रिलोकी दुबे ने सोमवार को बहस पूरी होने के बाद मंगलवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद आज सजा का ऐलान किया गया।
अनंत सिंह के गांव में साल 2019 में पड़ा था छापा
विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) के लदमा स्थित घर से साल 2019 में एके-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया था। हालांकि अनंत ने इस मामले को राजनीतिक साजिश बताया था। उनका कहना था कि इस घर में बीते 14 साल से ताला लगा है तो वहां AK-47 कैसे आ गया? अनंत ने कहा था कि उन्हें फंसाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना था कि उन्हें सूचना मिली है कि लदमा स्थित उनके घर में कुछ अवैध हथियार और विस्फोटक छिपाकर रखे गए हैं। जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद किए। बता दें कि अनंत सिंह को बिहार का बाहुबली नेता माना जाता है। उन्हें यहां की जनता छोटे सरकार कहकर संबोधित करती है। अनंत सिंह के अलावा AK-47 मामले में उनके केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है।