पटना: बाहुबली नेता और मोकामा के पूर्व विदायक अनंत सिंह शुक्रवार सुबह पांच बजे पटना के बेऊर जेल से रिहा होकर बाहर निकले। उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। वे सीधे अपने पैतृक गांव लदमा के लिए रवाना हो गए। अनंत सिंह को बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते एके 47 मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।
निचली अदालत ने सुनाई थी 10 साल की सजा
पटना हाईकोर्ट ने बाढ़ के गांव नदवां के उनके घर में मिले एके-47, कारतूस और 2 ग्रेनेड मिलने के मामले में रिहा किया है। अनंत सिंह पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला चल रहा था, जिसमें पटना की एक अदालत ने उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई थी।
दोषी ठहराने के बाद गंवानी पड़ी थी विधायकी
'छोटे सरकार' के रूप में चर्चित अनंत सिंह मोकामा से विधायक रहे हैं, लेकिन दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें विधायकी गंवानी पड़ी थी। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 13 गवाहों को पेश किया गया, जबकि अनंत सिंह की ओर से 34 गवाह पेश किए गए। इस मामले को विशेष श्रेणी में रखा गया और स्पीडी ट्रायल किया गया।
5 नवंबर 2019 को दाखिल हुई थी चार्जशीट
इस पूरे मामले की जांच बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह ने की, जिन्होंने 5 नवंबर 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोकसभा चुनाव के पहले अनंत सिंह को पैरोल दी गई थी।