पटना: बिहार में शराब पीना और उसकी बिक्री करना कानूनी अपराध है। राज्य में अगर आप शराब बेचते या पीते हुए पकडे जाते हैं तो आपके ऊपर कथीर कार्रवाई का प्रावधान है। इसके साथ ही राज्य में गुटखा और पान मसाला के बिक्री पर भी रोक है। इस रोक राज्य सरकार ने और बढ़ा दिया है। पिछले वर्ष भी सरकार ने पान मसाला और गुटखा की बिक्री पर रोक लगाया थी। यह मियाद 31 मार्च को पूरी हो रही थी। मियाद खत्म होने से पहले ही सरकार ने अगले एक वर्ष तक के लिए और बढ़ा दी।
'सरकार की प्राथमिकता लोगों का स्वास्थ्य'
बिहार सरकार ने फैसला लेते हुए गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर अगले एक साल तक पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। खाद्य संरक्षा आयुक्त सेंथिल कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार हेल्थ डिपार्टमेंट ने अगले एक साल तक गुटखा पान मसाला की बिक्री और भंडारण को पूरी तरह से बैन कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों का स्वास्थ्य है।
अगले एक साल तक रहेगा बैन
स्वास्थ्य विभाग के आदेश के मुताबिक इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी बिहार सरकार ने गुटखा और पान मसालों की बिक्री पर एक साल का बैन लगाया था। एक साल का समय पूरा होने के बाद सरकार ने बार फिर से एक साल के लिए गुटखा-पान मसाला की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाया है।