अदालत शिक्षा के क्षेत्र के विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
राष्ट्रीय | Apr 17, 2022, 04:12 PM IST
पीठ ने कहा, ‘‘शिक्षा के क्षेत्र में अदालत आम तौर पर किसी विशेषज्ञ के रूप में काम नहीं कर सकती, इसलिए यह तय करने की जिम्मेदारी शैक्षणिक संस्थाओं और यदि कोई विशेषज्ञ समिति मामले पर विचार कर रही हो, तो उसपर छोड़ देना बेहतर होगा कि कोई छात्र/उम्मीदवार अपेक्षित योग्यता रखता है या नहीं।’’