अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनॉल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। कैपिटल दंगे में भूमिका को लेकर ट्रंप को इलिनॉयस के प्राइमरी चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इससे पहले 5 राज्यों के प्राइमरी चुनाव में वह धमाकेदार प्रदर्शन कर चुके हैं। अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी निक्की हेली को ट्रंप में ने साउथ कैरोलिना और मिशिगन चुनाव में हराकर अपने दावे को और भी अधिक मजबूत किया है। मगर इलिनॉयस में उन्हें प्राथमिक चुनाव में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
बता दें कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को 2021 में यूएस में कैपिटल विद्रोह में उनकी कथित भूमिका के कारण इलिनॉयस के चुनाव में बतौर रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले प्राथमिक मतदान में शामिल होने से रोक दिया गया है। इलिनॉयस राज्य के एक न्यायाधीश ने बुधवार को डोनाल्ड ट्रम्प को 6 जनवरी, 2021 को यूएस कैपिटल में विद्रोह में उनकी भूमिका के कारण इलिनॉयस के प्राथमिक मतदान में उपस्थित होने से रोक दिया, लेकिन उन्होंने एक अपेक्षित अपील के आलोक में अपने फैसले को प्रभावी होने में देरी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट करेगा ट्रंप पर फाइनल फैसला
कुक काउंटी सर्किट जज ट्रेसी पोर्टर ने इलिनॉयस के मतदाताओं का पक्ष लिया, जिन्होंने तर्क दिया कि पूर्व राष्ट्रपति को अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के विद्रोह-विरोधी खंड का उल्लंघन करने के लिए राज्य के 19 मार्च के प्राथमिक मतदान और 5 नवंबर के आम चुनाव के मतदान से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। इलिनॉयस मामले और इसी तरह की चुनौतियों का अंतिम परिणाम संभवतः अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा, जिसने 8 फरवरी को ट्रम्प की मतपत्र पात्रता से संबंधित दलीलें सुनीं। पोर्टर ने कहा कि वह अपने फैसले पर रोक लगा रही है, क्योंकि इलिनॉयस की अपीलीय अदालतों में उनकी अपील पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से संभावित फैसले की उम्मीद है।
इलिनॉयस के फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे ट्रंप
इलिनॉयस अयोग्यता प्रयास का नेतृत्व करने वाले वकालत समूह फ्री स्पीच फॉर पीपल ने एक बयान में इस फैसले की "ऐतिहासिक जीत" के रूप में प्रशंसा की। 2024 के रिपब्लिकन नामांकन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सबसे आगे चल रहे ट्रम्प के अभियान प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "यह एक असंवैधानिक फैसला है, जिसके खिलाफ हम तुरंत अपील करेंगे।" कोलोराडो और मेन ने पहले ट्रम्प को संविधान के 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत अयोग्य घोषित करने के बाद अपने राज्य के मतदान से हटा दिया था। ट्रम्प की अपील तक दोनों निर्णय होल्ड पर हैं। धारा 3 ऐसे किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पद से प्रतिबंधित करती है, जिसने अमेरिकी संविधान का समर्थन करने की शपथ ली है और फिर "उसी के खिलाफ विद्रोह या विद्रोह में शामिल हो गया है, या उसके दुश्मनों को सहायता या मदद की है।"
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