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US के पूर्व राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप को लेकर जज ने सुनाया ऐसा फैसला, जिसे सुनकर दुनिया में मच गई सनसनी

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क के जज ने बेहद सख्त फैसला सुनाया है। जज ने कहा कि ट्रंप ने रियल स्टेट क्षेत्र अपने कारोबार को खड़ा करते हुए वर्षों तक लोगों के साथ बड़ी धोखाधड़ी की है। जज के इस फैसले को ट्रंप ने घोर अन्याय बताया है।

डोनॉल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति।- India TV Hindi Image Source : AP डोनॉल्ड ट्रंप, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति।

अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक न्यूयॉर्क के न्यायाधीश ने अपने फैसले में बेहद सख्त टिप्पणी की है। इसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। ट्रंप के खिलाफ चल रही एक सुनवाई के दौरान कोर्ट में जज ने कहा कि ट्रंप ने रियल एस्टेट कारोबार खड़ा करते समय बरसों बरस धोखाधड़ी की। जबकि इसी कारोबार ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और व्हाइट हाउस तक पहुंचाया। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटीशिया जेम्स द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने ट्रंप के खिलाफ अपनी व्यवस्था में यह कहा।

जज के अनुसार, पाया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति और उनकी कंपनी ने अपनी संपत्तियों का अत्यधिक मूल्यांकन करके तथा सौदे करने और ऋण हासिल करने में कागजी कार्रवाई में अपनी कुल आय को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा कर बैंकों, बीमाकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी की। एंगोरोन ने आदेश में कहा कि सजा के तौर पर ट्रंप के कुछ कारोबारी लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। उन्होंने कहा कि वह ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के कामकाज की निगरानी जारी रखेंगे। इस फैसले के बाद ट्रंप के लिए न्यूयॉर्क में व्यवसाय करना मुश्किल हो गया।

ट्रंप ने फैसले को बताया घोर अन्याय

ट्रंप के वकील क्रिस्टोफर किसे ने इस फैसले को ‘घोर अन्याय’ करार दिया और कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप लंबे समय से कहते आ रहे है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उनके बेटे एरिक ने कहा एंगोरोन का फैसला ‘‘मेरे पिता के कारोबार को खत्म करने और उन्हें न्यूयॉर्क से बाहर निकालने का एक प्रयास है।’’ ट्रंप ऑर्गेनाइज़ेशन के कार्यकारी अधिकारी और मुकदमे के प्रतिवादी एरिक ट्रम्प ने कहा, ‘‘आज, मैंने न्यूयॉर्क की कानून व्यवस्था पर से भरोसा खो दिया है।’’ उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मैंने पहले कभी किसी न्यायाधीश द्वारा एक व्यक्ति के प्रति इतनी नफरत नहीं देखी।  (एपी)

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