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Hindi News विदेश अमेरिका अमेरिकी नागरिक ने पाकिस्तान को अवैध रूप से परमाणु सामग्री निर्यात करने का दोष कबूला

अमेरिकी नागरिक ने पाकिस्तान को अवैध रूप से परमाणु सामग्री निर्यात करने का दोष कबूला

अमेरिका के एक व्यापारी ने अमेरिका के संघीय कानून का उल्लंघन कर पाकिस्तान में बगैर लाइसेंस के परमाणु और अंतरिक्ष एजेंसियों को सामान निर्यात करने का दोष कबूला है।

Representational Image | AP Photo- India TV Hindi Representational Image | AP Photo

वॉशिंगटन: अमेरिका के एक व्यापारी ने अमेरिका के संघीय कानून का उल्लंघन कर पाकिस्तान में बगैर लाइसेंस के परमाणु और अंतरिक्ष एजेंसियों को सामान निर्यात करने का दोष कबूला है। एक पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, 43 वर्षीय अमेरिकी नागरिक इमरान खान को 20 साल जेल की सजा हो सकती है। कनेक्टीकट जिले के लिए अमेरिकी अटार्नी देरद्रे डाली ने कहा कि उत्तरी हावेन के निवासी खान ने शनिवार को संघीय अदालत में अमेरिका के निर्यात कानून का उल्लंघन करने के मामले में अपना दोष कबूल लिया।

अदालत के कागजात और बयानों से पता चलता है कि खान 2012 से दिसंबर 2016 तक निर्यात प्रशासन अधिनियम के अंर्तगत एक योजना के तहत सामानों की खरीद में शामिल था और इनको बगैर लाइसेंस के पाकिस्तान निर्यात करता था। सामान के अमेरिकी निर्माता द्वारा यह पूछे जाने पर कि यह किसे दिया जाना है, खान या तो यह कहता था कि इन्हें अमेरिका में ही किसी को दिया जाना है या अंतिम उपभोक्ता प्रमाणपत्र बना लेता था जिसमें कहा जाता था कि सामान निर्यात नहीं किया जाएगा। अदालत के दस्तावेजों के मुताबिक उत्पाद के खरीदे जाने के बाद उन्हें खान के उत्तरी हेवान स्थित निवास स्थान पर या उसके किसी कार्यालय में भेज दिया जाता था।

अमेरिका के न्याय विभाग के अनुसार, उत्पादों को फिर पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमोसफियर रिसर्च कमीशन या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेजर्स एंड ऑपट्रोनिक के लिए भेज दिया जाता था। पाकिस्तनी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार तीनों संगठन अमेरिका के वाणिज्य विभाग की कंपनी सूची में शामिल हैं। न्याय विभाग ने कहा कि खान ने किसी भी सामान को किसी खास कंपनी को निर्यात के लिए कभी लाइसेंस प्राप्त नहीं किया, हालांकि वह जानता था कि इसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। खान को अगस्त में अमेरिकी अदालत सजा सुनाएगी।

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