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अमेरिका में एक न्यायधीश ने ट्रंप के आव्रजन आदेश को किया बाधित

वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सात मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के खिलाफ जारी किए गए विवादित आव्रजन आदेश को बाधित करते हुए एक अमेरिकी न्यायाधीश ने एक आपात आदेश जारी कर

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वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से सात मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के खिलाफ जारी किए गए विवादित आव्रजन आदेश को बाधित करते हुए एक अमेरिकी न्यायाधीश ने एक आपात आदेश जारी कर दिया है। इस आपात आदेश के जरिए अधिकारियों को हिरासत में लिए गए शरणार्थियों और अन्य वीजा धारकों का निर्वासन करने से अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है।

न्यूयार्क में अमेरिकी जिला न्यायाधीश एन डोनले ने यह आपात आदेश अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन (एसीएलयू) की ओर से दायर याचिका पर सुनाया है। एसीएलयू ने यह याचिका आव्रजन प्रतिबंध लागू हो जाने पर जॉन एफ कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर दो इराकी पुरषों को हिरासत में लिए जाने के कारण दायर की थी। प्रतिबंध लागू होने के बाद से देश के बड़े हवाईअड्डों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए।

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से नियुक्त न्यायाधीश डोनले ने आदेश दिया कि सरकार उन लोगों को नहीं निकाल सकती, जिनके शरण संबंधी आवेदनों को अमेरिकी शरणार्थी प्रवेश कार्यक्रम के तहत अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा की ओर से मंजूरी दी गई है, जिनके पास वैध प्रवासी और गैर-प्रवासी वीजा हैं। वह इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन के उन लोगों को नहीं निकाल सकती, जो अमेरिका में प्रवेश के लिए वैध तौर पर अधिकृत हैं। 

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