लंदन: ब्रिटेन के गृह विभाग ने चिकित्सकीय आधार पर लंदन में पाकिस्तान के पू्र्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के प्रवास को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। एक मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को इसकी जानकारी दी गई। वीजा की अवधि बढ़ाने का आवेदन खारिज होने के बाद नवाज शरीफ ने जवाब में ब्रिटिश इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है। बता दें कि पाकिस्तान में भ्रष्टाचार के दो मामलों में दोषी ठहराए गए शरीफ नवंबर 2019 से लंदन में रह रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने इलाज के लिए उन्हें चार हफ्तों के लिए विदेश जाने की अनुमति दी थी।
डॉन न्यूज ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब के हवाले से कहा, “ब्रिटेन गृह मंत्रालय ने मुहम्मद नवाज शरीफ का वीजा बढ़ाने से इनकार कर दिया है।” औरंगजेब ने कहा कि गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है और उस वक्त तक पीएमएल-एन सुप्रीमो ब्रिटेन में ही रहेंगे।
तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज शरीफ ने जियो न्यूज को पुष्टि की कि गृह मंत्रालय के फैसले के खिलाफ ब्रिटेन के आप्रवासन प्राधिकरण में याचिका दायर की गई है। एक विदेशी नागरिक वीजा अवधि विस्तार लंबित रहने तक एक बार में छह महीने से ज्यादा वक्त तक ब्रिटेन में नहीं रह सकता है।
समझा जाता है कि शरीफ अब तक विस्तार के लिए आवेदन दे रहे थे और उनका आवेदन स्वीकार भी किया जा रहा था। खबर में कहा गया कि यह साफ नहीं है कि शरीफ का मौजूदा ब्रिटेन वीजा कब तक वैध है। औरंगजेब ने कहा कि यह किसी भी तरह से राजनीतिक शरण नहीं है, केवल चिकित्सा आधार पर उनके प्रवास के विस्तार के लिए अनुरोध है।
ब्रिटेन के गृह मंत्रालय का निर्देश राजनीतिक रूप से शक्तिशाली शरीफ परिवार के लिए जहां एक झटका है, वहीं कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति देखते हुए ब्रिटेन में रहने की उनकी दलील ठोस है। इसी बात को पीएमएल-एन नेतृत्व ने भी स्पष्ट रूप से जाहिर किया है। शरीफ के प्रवक्ता मोहम्मद जुबैर ने कहा कि पार्टी ब्रिटेन में शरीफ के निर्बाध उपचार के लिए सभी न्यायिक विकल्प अपनाएगी।
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