लंदन: जर्मनी ने एक नया कानून पारित किया है, जिससे वह दुनिया के अग्रणी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर हर फर्जी पोस्ट के लिए पांच लाख यूरो का जुर्माना लगाएगा। फेसबुक पर यह जुर्माना पोस्ट प्रसारित होने के 24 घंटे के अंदर न हटाए जाने की स्थिति में लगाया जाएगा। गौरतलब है कि फेसबुक ने एक दिन पहले ही घोषणा की है कि वह फर्जी खबरों और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है।
आयरलैंड के समाचार-पत्र 'आइरिश टाइम्स' के वेब संस्करण पर रविवार को प्रसारित रिपोर्ट में कहा गया है, "कई वर्षो से अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग कंपनी से फर्जी खबरों और नफरत फैलाने वाली पोस्टों के खिलाफ तेजी से काम करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन बर्लिन ने अब स्पष्ट कर दिया है कि वह अब अत्म-नियंत्रण के भरोसे बैठा नहीं रहेगा।"
जर्मनी की सत्तारूढ़ सोशल डेमोक्रेट्स (एसपीडी) पार्टी के नेता थॉमस ऑपरमैन के हवाले से समाचार पत्र ने लिखा है, "फेसबुक ने शिकायत मिलने पर उचित कार्यवाही करने के मौके का उपयोग नहीं किया।"
उन्होंने कहा कि फेसबुक, एसपीडी और सत्तारूढ़ दल की गठबंधन सहयोगी पार्टियों के बीच संपर्क बिठाने की लंबी और अथक कोशिशों में असफल होने के बाद चांसलर एजेंला मर्केल की क्रिस्टियन डेमोक्रेटिक यूनियन (सीडीयू) ने नए वर्ष पर नया कानून पारित किए जाने पर सहमति दे दी। इस कानून के तहत सभी इंटरनेट कंपनियों को जर्मनी में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसके तहत उन्हें फर्जी खबरों और नफरत फैलाने वाले अफवाहों के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी।
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