और उसे संबंध बनाने से पहले हर बार पुलिस को देनी होगी सूचना
यूके: ब्रिटेन की एक अदालत ने 40 साल के एक व्यक्ति को आदेश देते हुए कहा है कि उसके सेक्सुअल इतिहास को देखते हुए उसे आदेश दिया जाता है कि आगे से जब भी वह
यूके: ब्रिटेन की एक अदालत ने 40 साल के एक व्यक्ति को आदेश देते हुए कहा है कि उसके सेक्सुअल इतिहास को देखते हुए उसे आदेश दिया जाता है कि आगे से जब भी वह किसी महिला के साथ सेक्सुअल संबंध स्थापित करता है तो उसे इसकी सूचना पुलिस को बतानी होगी।
क्या है पूरा मामला
दरअसल रेप के आरोपी एक 40 साल के व्यक्ति को ब्रिटेन की एक अदालत ने रिहा करते हुए यह फैसला सुनाया है। अदालत उस व्यक्ति को दिसंबर बलात्कार के एक मामलें में आरोपी रहे व्यक्ति को मुक्त कर दिया था। लेकिन इस व्यक्ति को सेक्स रिस्क वाले समूह का व्यक्ति मानते हुए ऐसा करने का आदेश जारी किया था। यार्क के मजिस्ट्रेटों ने दिसंबर में जारी उसी आदेश को अगले चार माह के लिए फिर से आगे बढ़ा दिया है।
क्या कहता है आदेश
अदालत के आदेश के अनुसार उस व्यक्ति को अपने हर सेक्सुअल संबंध से 24 घंटे पहले पुलिस को फोन करके अपनी प्राइवेट लाइफ के बारें में बताना होगा कि वह कब और किस महिला के साथ सेक्सुअल संबंध बनाने जा रहा है,साथ ही उस महिला का नाम, उम्र और पता भी पुलिस को बताना होगा ।
पता बदलने पर सूचना देनी होगी,इंटरनेट और मोबाइल का कम प्रयोग करना होगा
इसके साथ ही सेक्स रिस्क समूह में आ रहे इस व्यक्ति को अपने पता बदलने की सूचना भी पुलिस को पहले ही बतानी होगी । अदालत ने मोबाइल फोन और इंटरनेट के अधिक उपयोग से बचने और सीतिम उपयोग करने के लिए भी कहा है।
सेक्सुअल रिलेशन की सूचना ना देने पर हो सकती है पांच साल की जेल
गौरतलब है कि इस 40 साल के व्यक्ति पर एक महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा था जिसके बाद उस पर मुकदमा चला था,इस व्यक्ति ने अदालत में अपने उपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए कहा था कि उसने उस महिला से उसकी रजामंदी से सेक्सुअल संबंध बनाए थे,इसलिए उसे आरोप से मुक्त किया जाए। अदालत ने जो फैसला दिया है उसे अगले चार माह तक लागू माना जाएगा इसके बाद इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई होगी। इस दौरान अगर यह 40 साल का व्यक्ति अगर अपने हर सेक्सुअल संबंध की सूचना पुलिस को नहीं बताता है तो उसे 5 साल की सजा दी जाएगी।
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