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वीजा खत्म होने के बाद भी चीन में 10 दिनों तक रह सकेंगे लोग, जानें बीजिंग को क्यों करना पड़ा पॉलिसी में ये बदलाव

चीन ने अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत वीजा एक्सपायर होने के बावजूद विदेशी यात्री 10 दिनों तक चीन के प्रमुख शहरों में ठहर सकेंगे।

चीन ने किया वीजा पॉलिसी में बदलाव। - India TV Hindi Image Source : AP चीन ने किया वीजा पॉलिसी में बदलाव।

नई दिल्लीः चीन की यात्रा पर गए लोगों की वीजा अवधि अगर समाप्त हो जाती है तो उसके बाद भी वह अगले 10 दिनों तक वहां रह सकेंगे। चीन ने अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए यह ऐलान किया है। मगर यहां आपको जानना जरूरी है कि चीन को ऐसा करने की नौबत क्यों आई? बता दें कि चीन ने अपनी वीजा पॉलिसी में यह बदलाव 38 देशों के लिए किया है।

चीन ने अपने वीजा ट्रांजिट पॉलिसी में 10 दिनों तक की छूट दी है। इस नये नियम के अनुसार अगर किसी पर्यटक, यात्री का वीजा खत्म हो जाता है तो वह अगले 10दिनों तक और चीन में ठहर सकता है। बताया जा रहा है कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को पर्यटकों और विदेशी यात्रियों के जरिये बूस्ट करना चाहता है। इसलिए ट्रांजिट वीजा पॉलिसी में यह बड़ा बदलाव किया गया है। इससे यात्रियों को वीजा खत्म होने के बाद सिर्फ कुछ दिनों की वजह से होने वाली मुश्किलों से छुटकारा मिल सकेगा। 

क्या होगी शर्त
इससे पहले चीन में यात्रियों का वीजा खत्म होने पर वह केवल 72 से 144 घंटे तक ही रुक सकते थे। मगर अब उन्हें इसके लिए 10 दिनों का समय दिया गया है। यानि यात्री वीजा खत्म होने के बाद अब करीब 240 घंटे तक टेंशन फ्री रहकर ठहर सकेंगे। मगर इसमें शर्त यह है कि इस पॉलिसी का फायदा उठाने के लिए यात्रियों के पास 10 दिनों के भीतर ही चीन से बाहर जाने के लिए कन्फर्म टिकट होना जरूरी है। यात्रियों को बीजींग और संघाई समेत 24 राज्यों के 60 स्थानों पर एंट्री की छूट दी गई है। 

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