पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि इस साल मई में अपनी पार्टी के लॉन्ग मार्च को उच्च सुरक्षा वाले रेड जोन से सटे इस्लामाबाद के डी-चौक क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के न्यायालय के आदेश का उनसे अनजाने में उल्लंघन हुआ। शीर्ष अदालत ने 25 मई के अपने आदेश में खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) को अपना आजादी मार्च इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ के निकट एच-9 और जी-9 क्षेत्रों के बीच आयोजित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए थे।
हालांकि, खान और प्रदर्शनकारी डी-चौक की ओर मुड़ गए थे, जिससे सरकार को राजधानी के रेड जोन की सुरक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी थी। खान ने अपने वकील सलमान अकरम राजा के माध्यम से अदालत की अवमानना मामले में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया है कि उन्हें 25 मई के शीर्ष अदालत के आदेश के बारे में सूचित नहीं किया गया था।
जैमर लगे हुए थे- इमरान खान
पीटीआई के प्रमुख ने कहा कि जैमर लगे हुए थे, इसलिए संचार में गड़बड़ी के कारण उन्हें अदालत के सटीक निर्देशों से अवगत नहीं कराया गया। खान (70) ने अदालत से कहा, “ अनजाने में सीमा पार करने के लिए खेद है।”
Latest World News