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Hindi News विदेश एशिया Pakistan: सेना प्रमुख ने दिखाया बड़ा दिल, 9 मई को हुए दंगों में शामिल 20 लोगों को ईद से पहले दिया तोहफा

Pakistan: सेना प्रमुख ने दिखाया बड़ा दिल, 9 मई को हुए दंगों में शामिल 20 लोगों को ईद से पहले दिया तोहफा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बीते साल जब गिरफ्तार किया गया था तो उसके बाद दंगे भड़क गए थे। दंगों में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब 20 लोगों को रिहाई दे दी गई है।

पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर (फाइल फोटो)- India TV Hindi Image Source : AP पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पिछले साल मुल्क में दंगे भड़क गए थे। दंगों के बाद कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। अब दंगों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दंगों में शामिल और कोर्ट की तरफ से दोषी ठहराए गए कम से कम 20 लोगों को सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की ओर से माफी देने के बाद ईद से पहले रिहा कर दिया गया है। सरकार ने इस फैसले की सूचना सुप्रीम कोर्ट को दी है। 

सुप्रीम कोर्ट में हो रही है सुनवाई 

शीर्ष अदालत 23 अक्टूबर 2023 को असैन्य लोगों के खिलाफ सैन्य अदालत में मुकदमा चलाने को अवैध करार देने के अपने सर्वसम्मति से दिए गए फैसले के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत की छह न्यायाधीशों की पीठ इन अपीलों पर सुनवाई कर रही है। यह मामला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद भड़के दंगों के दौरान अहम सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले में कथित संलिप्तता को लेकर 103 असैन्य लोगों पर मुकदमा चलाने से जुड़ा है। 

दंगाइयों ने मचाया था उत्पात 

दंगों के दौरान रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय सहित दर्जनों सैन्य प्रतिष्ठान और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया था या उनमें आग लगा दी गई थी। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। 

रिपोर्ट में कही गई ये बात 

शीर्ष अदालत में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 व्यक्तियों को एक साल की सजा सुनाई गई, जिनमें से 17 ने साढ़े 10 महीने और तीन व्यक्तियों ने साढ़े नौ महीने की सजा काट ली है। चूंकि उनमें से अधिकांश ने करीब 10 महीने जेल में बिता लिए हैं, लिहाजा उनकी सजा की शेष अवधि सेना प्रमुख ने माफ कर दी और उन्हें छह और सात अप्रैल को रिहा कर दिया गया। (भाषा)

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