पाकिस्तान में आम चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। उन्होंने एकतरफा ही चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी ने आम चुनाव की तारीख को लेकर चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर सलाह दी है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति अल्वी ने 6 नवंबर को आम चुनाव कराने की तारीख पाकिस्तान चुनाव आयोग से प्रस्तावित की है। बता दें कि पाकिस्तान चुनाव आयोग राष्ट्रपति डॉ. आरिफ अल्वी की चिट्ठी में दी गई सलाह हो मानने के लिए बाध्य नहीं है।
आर्टिकल 48(5) का दिया हवाला
चुनाव आयोग को लिखे लेटर में पाक प्रेसिडेंट ने लिखा है कि उन्होंने पाक पीएम की एडवाइस पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। प्रेसिडेंट अल्वी ने संविधान के अनुच्छेद 48(5) का हवाला देकर कहा, “राष्ट्रपति को आम चुनाव कराने के लिए असेंबली भंग होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर किसी तारीख को चिन्हित करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए आर्टिकल 48(5) के संदर्भ में आम चुनाव नेशनल असेंबली के भंग की तारीख के 89वें दिन यानी 6 नवंबर 2023 तक होना चाहिए।”
नौ अगस्त को पार्लियामेंट भंग की गई थी
बता दें कि नेशनल असेंबली को नौ अगस्त को भंग कर दिया गया था। पार्लियामेंट भंग होने के 90 दिन के अंदर आम चुनाव होने हैं। पाक प्रेसिडेंट ने कहा है कि नेशनल असेंबली के भंग होने के 90 दिन के अंदर देश में इलेक्शन होने चाहिए। वहीं, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन (ECP) पहले ही 30 नवंबर तक परिसीमन का काम पूरा करने और इसके बाद चुनाव कराने की घोषणा कर चुका है। फिलहाल, अभी तक कोई समय सीमा घोषित नहीं की गई है लेकिन इससे पहले जनवरी में इलेक्शन होने की उम्मीद जताई गई थी।
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