दक्षिण-पश्चिमी पाकिस्तान की एक अदालत ने सरकारी संस्थानों के खिलाफ उकसाने के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बृहस्पतिवार को गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। क्वेटा पुलिस ने सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान के खिलाफ रविवार को उनके भाषण के बाद राज्य संस्थानों और उनके कार्यालयों के खिलाफ “नफरत फैलाने” के लिए इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम अधिनियम 2016 की धारा 153ए, 124ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया।
इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट
बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले की सुनवाई की और गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अदालत ने अधिकारियों को 70 वर्षीय खान को हिरासत में लेने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। खान ने सप्ताहांत में लाहौर के जमां पार्क इलाके में उनके (खान) आवास से उन्हें गिरफ्तार करने के पुलिस के असफल प्रयास के बाद राज्य संस्थानों की कड़ी आलोचना की। इस्लामाबाद की एक अदालत ने तोशाखाना मामले में खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद पुलिस की छापेमारी हुई।
गौरतलब है कि बीते दिनों पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने दावा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दीवार कूद कर भागे थे। दरअसल रविवार के दिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची थी। लेकिन पुलिस को इस दौरान खाली हाथ ही लौटना पड़ा था। इस बीच ये अफवाहें सुनने को मिली थी कि इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए दीवार कूद कर भाग खड़े हुए थे। राणा सनाउल्लाह ने इमरान खान को लेकर कहा कि पुलिस उन्हें अदालत के बारे में सूचित करने वहां गई थी। लेकिन वह एक बेशर्म आदमी है. वहीं उन्होंने तोशाखान गिफ्ट के मद्देनजर पूर्व पीएम पर अपने अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया था।
(इनपुट-भाषा)
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