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Hindi News विदेश एशिया नाइजीरिया ने मेटा पर ठोक दिया 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का जुर्माना, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

नाइजीरिया ने मेटा पर ठोक दिया 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का जुर्माना, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

नाइजीरिया ने फेसबुक और ह्वाट्सएप संचालक कंपनी मेटा पर बड़ी कार्रवाई की है। नाइजीरिया की सरकार ने मेटा पर 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। सरकार के अनुसार कंपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की निजता अधिनियमों का उल्लंघन कर रही थी।

मेटा।- India TV Hindi Image Source : AP मेटा।

अबुजा (नाइजीरिया): नाइजीरिया की सरकार ने ‘मेटा’ पर 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है। नाइजीरिया की सरकार ने मेटा पर जुर्माना लगाने की यह घोषणा शुक्रवार को की। सरकार ने कहा कि उसकी जांच में कंपनी को फेसबुक और व्हाट्सऐप से जुड़े देश के डेटा संरक्षण एवं उपभोक्ता अधिकार कानूनों का ‘‘कई बार’’ उल्लंघन करते पाया गया है। यानि सुरक्षा के लिहाज से सरकार ने मेटा को फिट नहीं पाया। नाइजीरिया के संघीय प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता संरक्षण आयोग (एफसीसीपीसी) के एक बयान में उन पांच तरीकों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनके जरिये मेटा ने पश्चिम अफ्रीकी देश में डेटा कानूनों का उल्लंघन किया है।

इन तरीकों में बिना प्राधिकार के नाइजीरियाई लोगों के डेटा को साझा करना, उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा के इस्तेमाल को निर्धारित करने के अधिकार से वंचित करना और भेदभावपूर्ण व्यवहार के साथ-साथ बाजार प्रभुत्व का दुरुपयोग करना शामिल है। एफसीसीपीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदामु अब्दुल्लाही ने एक बयान में कहा, ‘‘रिकॉर्ड पर मौजूद महत्वपूर्ण साक्ष्यों से संतुष्ट होकर और मेटा पक्षकारों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का हर अवसर प्रदान किए जाने के बाद आयोग ने अब अंतिम आदेश जारी कर दिया है तथा मेटा पक्षकारों पर जुर्माना लगाया है।’’

सुरक्षा और निजता का हनन कर रही थी मेटा कंपनी

नाइजीरियन सरकार के अनुसार मेटा कंपनी नागरिकों की निजता और राष्ट्रीय सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन कर रही थी। कई उल्लंघन के मामले सामने आने के बाद उस पर यह कार्रवाई की गई है। मेटा के प्रवक्ता ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया के अनुरोध का अभी जवाब नहीं दिया है। एफसीसीपीसी ने मेटा पर 22 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया और कंपनी को स्थानीय कानूनों का पालन करने तथा नाइजीरियाई उपभोक्ताओं का ‘‘शोषण’’ बंद करने का आदेश दिया।  (एपी) 

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