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इमरान खान को राहत, इस्लामाबाद HC ने माना; गोपनीय दस्तावेज मामले में नहीं हैं सबूत

गोपनीय दस्तावेज मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को राहत मिल सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि संघीय जांच एजेंसी के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि खान के पास से गोपनीय दस्तावेज गुम हुआ।

इमरान खान (फाइल फोटो)- India TV Hindi Image Source : AP इमरान खान (फाइल फोटो)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। गोपनीय दस्तावेज मामले में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि संघीय जांच एजेंसी के पास यह साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पास गोपनीय राजनयिक दस्तावेज थे और उनके पास से ये गुम हो गए।

इमरान खान के पास थे गोपनीय दस्तावेज?

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। खंडपीठ ने गोपनीय दस्तावेज रखने के मामले में 71 वर्षीय इमरान खान और उनकी सरकार में विदेश मंत्री रहे शाह महमूद कुरैशी को दोषी करार दिए जाने के खिलाफ उनकी अपीलों पर सुनवाई मंगलवार को फिर शुरू की थी। पीठ ने पूछा कि अभियोजन एजेंसी के पास यह साबित करने के लिए कोई सामग्री है या नहीं कि इमरान खान के पास गोपनीय दस्तावेज थे। 

इमरान खान ने किया था यह दावा 

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान को इस मामले में पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी के साथ 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। खान ने इस्लामाबाद में एक सार्वजनिक रैली में कथित रूप से एक गोपनीय राजनयिक दस्तावेज दिखाया था और दावा किया था कि यह विदेशी शक्तियों द्वारा उनकी सरकार के खिलाफ रची जा रही साजिश का सबूत है। खान के यह कागज दिखाने के करीब दो सप्ताह बाद ही उनकी पार्टी की सरकार अप्रैल 2022 में अविश्वास मत के जरिए सत्ता से बाहर हो गई थी। (भाषा)

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