Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी 'पीटीआई' के शीर्ष नेताओं के खिलाफ इस्लामाबाद में सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए एक मामला दर्ज किया गया है। खान ने 20 अगस्त को यहां एक विरोध सभा को संबोधित किया था। पुलिस ने पार्टी नेतृत्व को धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सोमवार को इस्लामाबाद के आबपारा थाने में मामला दर्ज किया। प्राथमिकी में 69 वर्षीय खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कई नेताओं को नामजद किया गया है।
इससे पहले, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने यहां एक रैली के दौरान एक महिला न्यायाधीश के बारे में विवादित टिप्पणी करने के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री खान के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया था। इमरान पर आतंकवाद रोधी कानून तहत भी एक मामला दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले ही अधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद से संबंधित आरोप लगाये थे। खान पर आतंकवाद निरोधक कानून के तहत रविवार को मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया और मामले में गिरफ्तारी पूर्व जमानत का अनुरोध किया। उन्हें 25 अगस्त तक की ट्रांजिट जमानत मिल गई है।
अमेरिकी की तरफ से आई प्रतिक्रिया
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष पर लगाए गए आतंकवाद के आरोपों के संबंध में अमेरिका की भी प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि वह पाकिस्तान में किसी राजनीतिक दल की तरफदारी नहीं करता और देश में लोकतांत्रिक, संवैधानिक और वैध सिद्धांतों को शांतिपूर्ण तरीके से कायम रखने का समर्थन करता है। एक सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि उन्हें आरोपों से जुड़ी खबरों की जानकारी है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान की कानूनी और न्यायिक प्रणाली का विषय है। उन्होंने कहा, ‘यह सीधे तौर पर अमेरिका से जुड़ा विषय नहीं है और हम एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार पर या पार्टी बनाम किसी दूसरे राजनीतिक दल के उम्मीदवार या दल के मामले में अपना रुख व्यक्त नहीं करते।’
इमरान ने अधिकारियों को दी थी धमकी
विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका ‘पाकिस्तान में और दुनियाभर में लोकतांत्रिक, संवैधानिक और विधिक सिद्धांतों को शांतिपूर्ण तरीके से कायम रखने का’ समर्थन करता है। खान ने पिछले सप्ताह संघीय राजधानी के एफ-9 पार्क में एक रैली में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और इस्लामाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को धमकियां दी थीं, जिसके बाद उन पर आतंकवाद निरोधक कानून (एटीए) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भी इमरान खान की धमकियों को संज्ञान में लिया और मंगलवार को उन्हें अदालत की अवमानना के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।
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