पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने शीर्ष चुनाव निकाय के अवमानना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ सुनवाई बुधवार को उनके पेश नहीं होने की वजह से टाल दी है। अब आयोग 22 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगा। पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने पिछले साल कथित तौर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयोग के खिलाफ ‘‘असंयमित’’ भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में 70 वर्षीय खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पार्टी) के पूर्व नेता असद उमर एवं फवाद चौधरी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की थी।
जियो न्यूज की खबर के मुताबिक निसार अहमद दुर्रानी की अध्यक्षता वाली निर्वाचन आयोग की चार सदस्यीय पीठ ने खान के खिलाफ सुनवाई 22 अगस्त तक के लिए टाल दी क्योंकि वह बुधवार को पेश नहीं हुए। खान के प्रतिनिधि शोएब शाहीन ने उनकी ओर से आवेदन दिया और व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने और मामले की सुनवाई सितंबर तक स्थगित करने का अनुरोध किया। डॉन अखबार के मुताबिक ईसीपी सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश इकरामुल्लाह खान ने रेखांकित किया कि खान पर बुधवार की सुनवाई में अभियोग तय किया जाना था।
व्यक्तिगत पेशी से छूट नहीं
अखबार के मुताबिक ईसीपी सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश इकरामुल्लाह खान ने कहा,‘‘व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट की अर्जी कैसे स्वीकार की जा सकती है?’’ शाहीन ने ईसीपी से कहा कि खान चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल गए हैं और हाल में वह कई अदालतों में पेश हुए हैं। खान पहली बार इस मामले में पिछले सप्ताह पेश हुए थे, जिसकी सुनवाई पिछले साल अगस्त में शुरू हुई थी। ईसीपी ने इसके बाद सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि पीटीआई अध्यक्ष पर 22 अगस्त को अभियोग तय किया जाएगा। (भाषा)
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