Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कभी कोर्ट में पेशी हो जाती है तो कभी कोर्ट से राहत मिल जाती है। इसी बीच ईसीपी यानी पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने इमरान खान को मंगलवार को तलब किया था। इस पर इमरान खान आज ईसीपी के समक्ष पेश हुए। ईसीपी ने अपनी अवमानना से संबंधित मामले में पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पेश होने के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही मंगलवार को दो अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
पिछले साल ईसीपी और इसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ ‘अमर्यादित’ भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में ईसीपी ने खान (70) और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के पूर्व नेताओं असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। पिछले साल अक्टूबर में मामला शुरू होने के बाद से पहली बार खान ईसीपी के सामने पेश हुए।
अवमानना मामले को दी थी चुनौती
इससे पहले सोमवार को ईसीपी ने इस्लामाबाद पुलिस को निर्देश दिया था कि वह खान को गिरफ्तार करके मंगलवार को उसके समक्ष पेश करे। ईसीपी के सामने पेश होने के बजाय तीनों नेताओं ने इस आधार पर ईसीपी के नोटिस और विभिन्न उच्च न्यायालयों में अवमानना कार्यवाही को चुनौती दी थी कि चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 10 संविधान के खिलाफ है। इस धारा में अवमानना के लिए दंडित करने की आयोग की शक्ति से संबंधित वैधानिक प्रावधान हैं।
अपने वकील के साथ पेश हुए इमरान खान
‘डॉन’ अखबार की खबर के अनुसार, मंगलवार की सुनवाई के दौरान खान अपने वकील शोएब शाहीन के साथ ईसीपी की पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। ईसीपी की पीठ के एक सदस्य ने कहा कि उनका इरादा इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को दोषी ठहराने का था। हालांकि खान के वकील ने ईसीपी से सुनवाई टालने का अनुरोध करते हुए कहा कि उन्हें मामले का रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए और समय चाहिए। खबर के मुताबिक इसके बाद ईसीपी ने वकील की याचिका स्वीकार कर ली और मामले की सुनवाई दो अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी।
गलती नहीं की तो माफी क्यों मांगूं?
ईसीपी ने वकील को अगली सुनवाई के दौरान खान की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के बाद पत्रकारों ने खान से पूछा कि क्या वह आयोग से माफी मांगेंगे। इस पर खान ने कहा, 'क्या आपको लगता है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए? जब मैंने कोई गलती नहीं की तो मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए?'
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