इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सबसे बड़ी राहत मिली है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला किया है। हाईकोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की इस्लामाबाद में एक रैली आयोजित करने के अनुरोध संबंधी याचिका स्वीकार कर ली है। हाईकोर्ट ने पाकिस्तानी अधिकारियों को आदेश दिया कि पार्टी को कानून के तहत अपनी रैली आयोजित करने दें।
बता दें कि पीटीआइ कार्यकर्ता लंबे समय से पाकिस्तान चुनाव में हुई कथित धांधली को लेकर रैली करने की इजाजत मांग रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा रही थी। इसके बाद पीटीआई ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने ‘पीटीआई’ की याचिका पर सुनवाई की और यह आदेश पारित किया। पार्टी शुरू में 23 या 30 मार्च को रैली आयोजित करना चाहती थी लेकिन उसने इसे छह अप्रैल के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया। सुरक्षा कारणों से राजधानी जिला प्रशासन द्वारा रैली की अनुमति देने से इनकार करने के बाद पार्टी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
6 अप्रैल को रैली करना चाहती है पीटीआई
इमरान खान की पार्टी पीटीआई आगामी 6 अप्रैल को रैली करना चाहती है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने दलीलें सुनने के बाद ‘पीटीआई’ को राहत प्रदान की। ‘पीटीआई’ के वकील शेर अफजल मारवत ने कहा कि पार्टी छह अप्रैल को एक रैली आयोजित करना चाहती थी, जिस पर न्यायमूर्ति फारूक ने कहा कि पार्टी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रैली के दौरान ‘‘कोई दंगा न हो’’। मारवत ने अदालत को आश्वासन दिया, ‘‘हम तैयार हैं और सभी शर्तें स्वीकार करेंगे।’’ पाकिस्तान में आठ फरवरी के आम चुनावों के बाद ‘पीटीआई’ की यह पहली बड़ी राजनीतिक सभा होगी। ‘पीटीआई’ ने आरोप लगाया था कि चुनावों में धांधली हुई है। (भाषा)
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