अपनी खूबसूरती और उंची इमारतों को लेकर चर्चा में रहने वाले दुबई ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से एक बड़ा फैसला लिया है। दुबई के शाही परिवार ने घोषणा करते हुए कहा है कि शराब की बिक्री पर लगने वाले 30% और शराब का लाइसेंस लेने पर लगने वाली फ़ीस को खत्म किया जाता है। 1 जनवरी 2023 को दुबई में शराब बेचने वाली दो सरकारी कंपनियों ने यह घोषणा की है।
लॉकडाउन में शुरू हुई थी शराब की होमडिलीवरी
बता दें कि दुबई में पिछले साल रमजान के दौरान दिन में शराब के बेचने पर लगी रोक भी हटा दी थी। वहीं इससे पहले लॉकडाउन ने दौरान शराब की होम डिलीवरी की भी सुविधा शुरू की गई थी। इससे दुबई प्रशासन को जबरदस्त कमाई भी हुई थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद सरकार के राजस्व में भारी कमी देखने को मिल सकती है।
शराब रखने के लिए लेना होता है प्लास्टिक कार्ड
दुबई में शराब पीने वाले गैर-मुस्लिमों की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही दुबई पुलिस शराब पीने वालों के लिए प्लास्टिक कार्ड जारी करती है, इसे अपने साथ रखना होता है। अगर किसी व्यक्ति के पास बिना प्लास्टिक कार्ड के शराब बरामद होती है तो उसे फाइन या जेल भी हो सकती है। हालांकि दुबई के शेखों के बार, नाइटक्लब और लाउंज में बिना इस कार्ड के भी शराब मिल जाती है।
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