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पाकिस्तान: नवाज शरीफ को एक और करारा झटका, दानियाल अजीज के चुनाव लड़ने पर रोक

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के वरिष्ठ नेता दानियाल अजीज को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है...

Pakistan: Supreme Court sentences Daniyal Aziz for contempt, holds ineligible to contest election- India TV Hindi Nawaz Sharif | AP

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के वरिष्ठ नेता दानियाल अजीज को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है। कोर्ट का यह फैसला 25 जुलाई को होने वाले आम चुनावों से कुछ हफ्ते पहले आया है। कोर्ट के फैसले को नवाज शरीफ के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। गौरतलब है कि कोर्ट ने 2 फरवरी को अजीज को अदालत की अवमानना करने के आरोप में नोटिस जारी किया था। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी को भी चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

तत्कालीन मंत्री अजीज ने पिछले साल टीवी कार्यक्रमों के दौरान न्यायपालिका के खिलाफ अवमाननापूर्ण भाषण दिए थे। नारोवाल NA-77 सीट से PML-N उम्मीदवार अजीज को 13 मार्च को अभ्यारोपित किया गया था और 3 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ में शामिल जस्टिस मुशर आलम ने फैसला पढ़कर सुनाया जिसमें अजीज को दोषी ठहराया गया और अदालत की कार्यवाही खत्म होने तक उन्हें हिरासत में रखने को कहा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट के आदेश के अनुसार वह 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, संविधान के अनुच्छेद 63 (1) के मुताबिक किसी व्यक्ति को मजलिस-ए-शूरा (संसद) का सदस्य बनने या चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर उसे सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाता है। फैसले के बाद अजीज के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे। अदालत का यह फैसला शरीफ की पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री और PML-N के प्रमुख नेता शाहिद खाकान अब्बासी को बुधवार को रावलपिंडी से चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया था।

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