कराची: पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जिन नियमों के पालन की शर्त के साथ लॉकडाउन में भारी छूट दी गई है, उन्हें नहीं मानने वाले को अब 10 लाख पाकिस्तानी रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस आशय के अध्यादेश को प्रांत के गवर्नर ने मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंध में लॉकडाउन पाबंदियों और दिशा-निर्देश का पालन नहीं करने वालों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। नया कानून लागू हो गया है जिसके तहत रिकार्ड जुर्माना देना होगा।
सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने इस आशय के महामारी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे पहले इस कानून के तहत लॉकडाउन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले को 3 हजार रुपये जुर्माना भरना पड़ता था। लेकिन, अब इसमें संशोधन के बाद आशातीत बढ़ोतरी कर इसे 10 लाख रुपये कर दिया गया है। इस संशोधित कानून में यह भी कहा गया है कि अगर किसी को कोरना बीमारी फैलाने के लिए जिम्मेदार पाया गया तो उसे भी अधिकतम दस लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 35 हजार से भी ज्यादा हो गए हैं। बुधवार को 28 लोगों की जान गई जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 761 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में बुधवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के रिकॉर्ड 2255 मामले दर्ज किए गए थे, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 35384 तक पहुंच गई थी।
Latest World News