इस्लामाबाद: पाकिस्तान में डेल्टा स्वरूप के बढ़ते मामलों और महामारी की चौथी लहर के बीच कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोमवार को प्रमुख शहरों में फिर से पाबंदियां लगा दी गईं। राष्ट्रीय कमान और संचालन केंद्र (एनसीओसी) ने 4,858 नए मामले सामने आने के बाद कई शहरों के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 1,039,695 हो गई है। संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा करते हुए, एनसीओसी प्रमुख और योजना मंत्री असद उमर ने कहा कि सरकार महामारी के प्रसार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है।
उमर ने एनसीओसी की एक बैठक के बाद कहा कि देशभर में कोरोना वायरस के नए मामले और संक्रमण अनुपात में वृद्धि हुई है और नए उपायों की आवश्यकता है। नये दिशानिर्देशों के मुताबिक, बाजार अब रात 10 बजे के बजाय रात आठ बजे बंद होंगे और सरकार ने 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम नीति और 50 प्रतिशत लोगों की क्षमता के साथ सार्वजनिक वाहनों को संचालित करने का निर्णय लिया है।
उमर ने कहा कि नई पाबंदियां तीन अगस्त से 31 अगस्त तक लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, फैसलाबाद, मुल्तान, ऐबटाबाद, पेशावर, कराची, हैदराबाद और गिलगित शहरों में लागू होंगी। उन्होंने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के विद्यार्थियों को भी 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया है।
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