इस्लामाबाद: पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को दावा किया कि भारत द्वारा पांच शर्तों को माने जाने के बाद ही भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से मिलने दिया गया। भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रूख किया था।
इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया ने सोमवार को जाधव से दो घंटे तक मुलाकात की थी। इससे पहले पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय अदालत के जुलाई के निर्देश के मुताबिक भारत के राजनयिकों को जाधव से मिलने की अनुमति दी थी।
पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तान ने राजनयिक पहुंच देने के लिए पांच शर्तें रखी थी और भारत ने उन शर्तों को स्वीकार किया था। हालांकि, उन्होंने शर्तों के बारे में और जानकारी नहीं दी। विदेश कार्यालय ने सोमवार को एक बयान में बताया था कि पाकिस्तान सरकार के अफसरों की मौजूदगी में उच्चायोग के अधिकारियों ने जाधव से मुलाकात की थी।
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