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Hindi News विदेश एशिया पाकिस्तान: कसूर में बच्ची का रेप और मर्डर करने वाले शख्स को 12 सजा-ए-मौत

पाकिस्तान: कसूर में बच्ची का रेप और मर्डर करने वाले शख्स को 12 सजा-ए-मौत

इस मामले में 4 जनवरी को 7 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी।

Kasur rape and murder convict gets 12 more death sentences | PTI Representational- India TV Hindi Kasur rape and murder convict gets 12 more death sentences | PTI Representational

लाहौर: पाकिस्तान के कसूर शहर में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म तथा हत्या के चर्चित मामले के दोषी को आतंकवाद निरोधी विशेष न्यायालय ने बाल दुष्कर्म के 3 अन्य मामलों में 12 सजा-ए-मौत सुनाई हैं। इसके अलावा आरोपी पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। आपको बता दें कि कसूर मामले पर पाकिस्तान में व्यापक जनाक्रोश देखने को मिला था। इस मामले में 4 जनवरी को 7 साल की बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई थी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोषी इमरान अली को 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म तथा हत्या के जुर्म में पहले ही फरवरी में 4 सजा-ए-मौत, उम्रकैद की एक सजा, 7 साल की कैद और 41 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। दोषी ने कम से कम 8 अन्य लड़कियों के साथ दुष्कर्म का जुर्म भी स्वीकार किया था। आतंकवाद निरोधक अदालत ने जेल की काल-कोठरी में मौत की सजा का इंतजार कर रहे अली को 3 अन्य लड़कियों के साथ दुष्कर्म तथा हत्या के मामले में 12 सजा-ए-मौत सुनाई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अली पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 30 लाख रुपए मृतकों के परिजन को ‘ब्लड मनी’ के तौर पर देने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि कसूर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म तथा हत्या पर देश भर में आक्रोश फैल गया था और प्रदर्शन हुए थे। डीएनए मिलाने के बाद 23 जनवरी को अली को गिरफ्तार किया गया था।

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