लाहौर। पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत शनिवार को मुंबई हमले के सरगना हाफिज सईद के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण के दो मामलों में फैसला सुनाएगी। अदालत के अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सुनवाई के बाद लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत के अधिकारी ने ‘‘ पीटीआई’’को बताया कि न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के दो मामलों में गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।
उन्होंने बताया कि अदालत सईद के खिलाफ आठ फरवरी को फैसला सुनाएगी। अधिकारी के मुताबिक अभियोजन पक्ष ने अदालत में सईद और उसके सहयोगियों के आतंकी गतिविधि के लिए धन मुहैया कराने के आरोप को साबित करने के लिए 20 गवाहों को पेश किया। सईद को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में लाया गया। उन्होंने बताया कि बचाव पक्ष ने 30 जनवरी को ही अपनी बहस पूरी कर ली थी और अभियोजन पक्ष ने गुरुवार को अदालत में और तर्क और सबूत पेश किए।
गौरतलब है कि सईद के खिलाफ पंजाब के आतंकवाद रोधी विभाग ने लाहौर और गुजरांवाला में ये मामले दर्ज किए थे। वर्ष 2012 में अमेरिका ने सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करते हुए उसके सिर पर एक करोड़ डॉलर की इनामी राशि घोषित की थी। वह 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले का मास्टर माइंड है।
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